नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी मुंबई टीवी पत्रकार (Mumbai TV Journalist) वरुण हिरेमठ (Varun Hiremath) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा (Justice Navin Sinha ) और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi ) की पीठ ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने कहा कि यदि एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में हैं और पुरुष एक अनुरोध करता है और महिला उसका अनुपालन करती है, तो क्या हमें इस स्तर पर और कुछ कहने की आवश्यकता है?
पढ़ें - SC ने आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज की इजाजत वाली आसाराम की याचिका पर राजस्थान से जवाब मांगा
इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 20 फरवरी को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एक फाइव स्टार होटल में वरुण ने उनके साथ जबरदस्ती की. हालांकि वरुण हिरेमठ ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.
हाई कोर्ट ने संदेह के लाभ पर उन्हें जमानत दी.