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SC का OROP पर बड़ा फैसला, 4 सप्ताह में बकाया भुगतान का दिया आदेश - उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुहार पर वन रैंक वन पेंशन (OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान की समय सीमा बदल दी है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 20, 2023, 12:47 PM IST

Updated : Mar 20, 2023, 1:08 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, 'हमें उच्चतम न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है, यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है.'

  • Supreme Court directs Centre to pay arrears to eligible family pensioners & gallantry winners of armed forces as per One Rank One Pension Scheme by 30th April 2023, eligible pensioners above 70 years by 30th June 2023 & rest of the eligible pensioners in equal instalments on or… https://t.co/a6X6WwD1ex pic.twitter.com/QWUUk6TlmQ

    — ANI (@ANI) March 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं. अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए...यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है. इसमें गोपनीय क्या हो सकता है.'

उच्चतम न्यायालय ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. उच्चतम न्यायालय ने ओआरओपी के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का 'एकतरफा' फैसला करने के लिए 13 मार्च को सरकार की खिंचाई की थी.

ये भी पढ़ें- SC ने OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2019-22 के लिए 28,000 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान की समय सारिणी दी गई है.

आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से वन रैंक वन पेंशन ( OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान पर समय सीमा बदल दी है. कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख परिवार पेंशनर और गेलेंटरी अवार्ड वाले पेंशनरों को एकमुश्त पेंशन देने के आदेश दिए हैं. साथ ही 70 साल से ऊपर पेंशनर्स को 30 जून तक पेंशन देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने शेष पेंशनभोगियों की बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले समान किश्तों में करने के आदेश दिए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, 'हमें उच्चतम न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है, यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है.'

  • Supreme Court directs Centre to pay arrears to eligible family pensioners & gallantry winners of armed forces as per One Rank One Pension Scheme by 30th April 2023, eligible pensioners above 70 years by 30th June 2023 & rest of the eligible pensioners in equal instalments on or… https://t.co/a6X6WwD1ex pic.twitter.com/QWUUk6TlmQ

    — ANI (@ANI) March 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं. अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए...यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है. इसमें गोपनीय क्या हो सकता है.'

उच्चतम न्यायालय ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. उच्चतम न्यायालय ने ओआरओपी के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का 'एकतरफा' फैसला करने के लिए 13 मार्च को सरकार की खिंचाई की थी.

ये भी पढ़ें- SC ने OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2019-22 के लिए 28,000 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान की समय सारिणी दी गई है.

आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से वन रैंक वन पेंशन ( OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान पर समय सीमा बदल दी है. कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख परिवार पेंशनर और गेलेंटरी अवार्ड वाले पेंशनरों को एकमुश्त पेंशन देने के आदेश दिए हैं. साथ ही 70 साल से ऊपर पेंशनर्स को 30 जून तक पेंशन देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने शेष पेंशनभोगियों की बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले समान किश्तों में करने के आदेश दिए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 20, 2023, 1:08 PM IST
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