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JPSC परीक्षा को लेकर SC ने झारखंड को जारी किया नोटिस - सर्वोच्च अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को JPSC-2021 परीक्षा में आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.

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Published : Sep 13, 2021, 7:53 PM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च अदालत ने झारखंड राज्य से पूछा कि क्या वह उम्र सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार कर सकता है क्योंकि परीक्षा 5 साल में आयोजित नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को नोटिस भी जारी किया है.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

कोर्ट के सामने दलील दी गई कि जेपीएससी ने 21 साल में सिर्फ 6 बार परीक्षा कराई है. वकीलों ने तर्क प्रस्तुत किया कि जेपीएससी ने पहले एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने की कट ऑफ तिथि 2011 थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया और 2021 में नया विज्ञापन जारी किया गया.

यह भी पढ़ें-GNCTD एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी

जहां पात्र होने की कट ऑफ तिथि 2016 ही रखी गई. अदालत ने कहा कि यह राज्य का नीतिगत मामला है लेकिन वे नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.

नई दिल्ली : सर्वोच्च अदालत ने झारखंड राज्य से पूछा कि क्या वह उम्र सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार कर सकता है क्योंकि परीक्षा 5 साल में आयोजित नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को नोटिस भी जारी किया है.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

कोर्ट के सामने दलील दी गई कि जेपीएससी ने 21 साल में सिर्फ 6 बार परीक्षा कराई है. वकीलों ने तर्क प्रस्तुत किया कि जेपीएससी ने पहले एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने की कट ऑफ तिथि 2011 थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया और 2021 में नया विज्ञापन जारी किया गया.

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जहां पात्र होने की कट ऑफ तिथि 2016 ही रखी गई. अदालत ने कहा कि यह राज्य का नीतिगत मामला है लेकिन वे नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.

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