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SC ने कोविड-19 दिशानिर्देशों के पालन को लेकर केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान कोविड 19 नियमों का पालन कर रहे हैं?

कोविड-19
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Published : Jan 7, 2021, 12:54 PM IST

Updated : Jan 7, 2021, 3:43 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान कोविड 19 नियमों का पालन कर रहे हैं? इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इससे पहले पंडिता ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात की घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, जहां लॉकडाउन के दौरान भीड़ एकत्रित हुई थी.

उन्होंने घटना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किए जाने चाहिए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को आज सूचित किया गया कि मौलाना साद के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है.

इसके बाद CJI ने केंद्र सरकार की ओर से पेशहुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वे जानना चाहते हैं कि कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किया कदम उठाए हैं.

पढ़ें - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के सदस्यों की नियुक्ति पर SC ने जारी किया नोटिस

इस पर एसजी मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठी रही है और इस, संबंध में दिशानिर्देश भी जारी करेगी.

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस संबंध में में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान कोविड 19 नियमों का पालन कर रहे हैं? इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इससे पहले पंडिता ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात की घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, जहां लॉकडाउन के दौरान भीड़ एकत्रित हुई थी.

उन्होंने घटना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किए जाने चाहिए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को आज सूचित किया गया कि मौलाना साद के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है.

इसके बाद CJI ने केंद्र सरकार की ओर से पेशहुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वे जानना चाहते हैं कि कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किया कदम उठाए हैं.

पढ़ें - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के सदस्यों की नियुक्ति पर SC ने जारी किया नोटिस

इस पर एसजी मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठी रही है और इस, संबंध में दिशानिर्देश भी जारी करेगी.

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस संबंध में में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.

Last Updated : Jan 7, 2021, 3:43 PM IST
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