नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों (Firecracker) की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी जताई. साथ ही कोर्ट ने पटाखों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर प्रतिबंध के संबंध में अपने पिछले आदेशों को कैसे लागू किया जाए, इस पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justice MR Shah) और न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ पटाखों के उपयोग के खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद पटाखों में बेरियम, प्रतिबंधित रसायन का उपयोग करने वाले पटाखों के निर्माताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
अदालत ने 29 सितंबर को सीबीआई की उस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था जिसमें पटाखों में जहरीले पदार्थों पर प्रतिबंध के संबंध में अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया था. कोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि इसके लिए लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि रोजगार की आड़ में आप नागरिकों की जिंदगी से नहीं खेल सकते. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
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इसीक्रम में अदालत ने कल टिप्पणी की थी कि हर कोई जानता है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोग क्या झेल रहे हैं.आज कोर्ट ने कहा कि वे विस्तृत आदेश पारित करेंगे ताकि पटाखों के संबंध में उसके पहले के आदेशों को पूरे देश में सख्ती से लागू किया जा सके. कोर्ट ने कहा कि वह नकली पटाखों और नकली क्यूआर कोड की बिक्री को लेकर सीबीआई जांच का भी आदेश देगा.