नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के तौर पर बरकरार रखने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को मंगलवार को निरस्त कर दिया.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने आईपीएस अधिकारियों सिद्धार्थ चटोपाध्याय और मोहम्मद मुस्तफा की अपील खारिज कर दीं. इन अपील में गुप्ता को पंजाब का डीजीपी नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.
पीठ ने कहा, 'याचिकाएं खारिज की जाती हैं.'
शीर्ष अदालत ने इस मामले में 15 सितंबर को सभी पक्षों को सुना था और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा.
भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी दिनकर गुप्ता के अवकाश पर चले जाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 जनवरी, 2020 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्ता की पंजाब पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया था.
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गुप्ता को 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया था. उन्हें मुस्तफा और चटोपाध्याय सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर रख चुना गया था. इससे पहले के कार्यकाल में, गुप्ता पुलिस महानिदेशक, (खुफिया) पंजाब के तौर पर पदस्थ थे.
(पीटीआई-भाषा)