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SC ने मणिपुर सिविल सेवा, 2016 की मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित करने का दिया निर्देश - मणिपुर लोक सेवा आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सिविल सेवा, 2016 की मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित करने का दिया निर्देश. कोर्ट ने इस संबंध में मणिपुर लोक सेवा आयोग (MPSC) निर्देश दिए.

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Published : Feb 11, 2022, 10:11 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को मणिपुर लोक सेवा आयोग (MPSC) को मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा चार महीने के भीतर नए सिरे से कराने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार (Justices A M Khanwilkar and C T Ravikumar ) की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वे उम्मीदवार (सफल, असफल) जो सितंबर 2016 में आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे वे ही प्रस्तावित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

एमपीएससी मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा आज से चार महीने बाद नए सिरे से आयोजित करेगा. शीर्ष अदालत मणिपुर सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दे को उठाने वाली कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया था.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को मणिपुर लोक सेवा आयोग (MPSC) को मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा चार महीने के भीतर नए सिरे से कराने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार (Justices A M Khanwilkar and C T Ravikumar ) की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वे उम्मीदवार (सफल, असफल) जो सितंबर 2016 में आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे वे ही प्रस्तावित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

एमपीएससी मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा आज से चार महीने बाद नए सिरे से आयोजित करेगा. शीर्ष अदालत मणिपुर सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दे को उठाने वाली कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया था.

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(पीटीआई-भाषा)

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