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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के निर्देश पर मामले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है.

SC bench headed by Justice Chandrachud to hear plea against Gyanvapi Mosque survey
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच
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Published : May 14, 2022, 10:03 AM IST

Updated : May 14, 2022, 11:10 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने का आदेश शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने निर्देश दिया कि मामले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए.

आदेश में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी (Huzefa Ahmadi) द्वारा उल्लेख किए जाने पर हम रजिस्ट्री को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह मामले को डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे.' कल वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने का अनुरोध किया.

हालांकि, पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने तब कागजात नहीं देखे थे. सीजेआई ने कहा, 'हमने कागजात नहीं देखे हैं. हमें यह भी नहीं पता कि मामला क्या है. मुझे कुछ भी नहीं पता... मैं आदेश कैसे पारित कर सकता हूं. मैं पढ़ूंगा और फिर आदेश दूंगा ... मुझे देखने दो.'

ये भी पढ़ें- ज्ञानवापी विवाद: वीडियोग्राफी सर्वे जारी, इंतजामिया कमेटी ने नहीं दी तहखाने की चाबी

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए अहमदी ने यथास्थिति का आदेश देने की मांग करते हुए कहा, 'वाराणसी संपत्ति के संबंध में सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया है.' यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा कवर किया गया है. अब कोर्ट ने कमिश्नर को सर्वे करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को समिति द्वारा अपील दायर की गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त आयुक्त को ज्ञानवापी मस्जिद का निरीक्षण, एक सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी. इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने पूजा करने के अपने अधिकार का दावा किया है.

इसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गयी है. वाराणसी सिविल कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवताओं के कथित अस्तित्व के संबंध में निरीक्षण, वीडियोग्राफी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था.

(एएनआई)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने का आदेश शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने निर्देश दिया कि मामले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए.

आदेश में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी (Huzefa Ahmadi) द्वारा उल्लेख किए जाने पर हम रजिस्ट्री को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह मामले को डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे.' कल वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने का अनुरोध किया.

हालांकि, पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने तब कागजात नहीं देखे थे. सीजेआई ने कहा, 'हमने कागजात नहीं देखे हैं. हमें यह भी नहीं पता कि मामला क्या है. मुझे कुछ भी नहीं पता... मैं आदेश कैसे पारित कर सकता हूं. मैं पढ़ूंगा और फिर आदेश दूंगा ... मुझे देखने दो.'

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ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए अहमदी ने यथास्थिति का आदेश देने की मांग करते हुए कहा, 'वाराणसी संपत्ति के संबंध में सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया है.' यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा कवर किया गया है. अब कोर्ट ने कमिश्नर को सर्वे करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को समिति द्वारा अपील दायर की गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त आयुक्त को ज्ञानवापी मस्जिद का निरीक्षण, एक सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी. इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने पूजा करने के अपने अधिकार का दावा किया है.

इसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गयी है. वाराणसी सिविल कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवताओं के कथित अस्तित्व के संबंध में निरीक्षण, वीडियोग्राफी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था.

(एएनआई)

Last Updated : May 14, 2022, 11:10 AM IST
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