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दिल्ली-नोयडा ट्रैफिक जाम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र को नोटिस

दिल्ली से नोएडा तक की दूरी में ट्रैफिक की समस्या से परेशान महिला की शिकायत पर केंद्र को शीर्ष अदालत ने नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को बाधा मुक्त बनाने को कहा है. अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी.

केंद्र को शीर्ष अदालत की नोटिस
केंद्र को शीर्ष अदालत की नोटिस
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Published : Mar 30, 2021, 4:53 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली से नोएडा तक लंबी दूरी तय करने में ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान महिला की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है. एक से दूसरे स्थान तक की सड़कों को बाधा मुक्त सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा की रहने वाली महिला का ऑफिस नोएडा में है लेकिन अपने मार्केटिंग जॉब के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है.

दिल्ली से नोएडा तक की दूरी आमतौर पर सिर्फ 20 मिनट की होती है लेकिन अक्सर उन्हें दो घंटे लग जाते हैं. चूंकि वह एक सिंगल पैरेंट है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है जिस कारण यात्रा में काफी वक्त लगना उनके लिए काफी परेशानी वाला है.

पढ़ेंः क्या लिव-इन में रहने वाले भी पॉक्सो कानून के तहत दोषी होंगे : सुप्रीम कोर्ट

महिला ने इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ कर रही थी.

खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि वे दिल्ली की सड़कें बाधा मुक्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे एक से दूसरी जगह तक की आवाजाही बाधित न हो.

खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारिख नौ अप्रैल दी है.

नई दिल्ली : दिल्ली से नोएडा तक लंबी दूरी तय करने में ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान महिला की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है. एक से दूसरे स्थान तक की सड़कों को बाधा मुक्त सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा की रहने वाली महिला का ऑफिस नोएडा में है लेकिन अपने मार्केटिंग जॉब के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है.

दिल्ली से नोएडा तक की दूरी आमतौर पर सिर्फ 20 मिनट की होती है लेकिन अक्सर उन्हें दो घंटे लग जाते हैं. चूंकि वह एक सिंगल पैरेंट है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है जिस कारण यात्रा में काफी वक्त लगना उनके लिए काफी परेशानी वाला है.

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महिला ने इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ कर रही थी.

खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि वे दिल्ली की सड़कें बाधा मुक्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे एक से दूसरी जगह तक की आवाजाही बाधित न हो.

खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारिख नौ अप्रैल दी है.

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