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केंद्र दो सप्ताह में देशभर के ट्रिब्युनल में नियुक्ति करे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार (Modi Government) से सवाल पूछा है कि जब कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को सुझाए हैं, तब अभी तक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केस की सुनवाई की.

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Published : Sep 15, 2021, 1:08 PM IST

Updated : Sep 15, 2021, 2:01 PM IST

ट्रिब्यूनल नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट
ट्रिब्यूनल नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: ट्रिब्यूनल के पदों पर नियुक्ति मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह में सभी नियुक्तियों से संबंधित जानकारी देने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ अवमानना केस चलाने की भी चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार (Modi Government) से सवाल पूछा है कि जब कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को सुझाए हैं, तब अभी तक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केस की सुनवाई की.

सरकार ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र को अपने अनुसार नियुक्ति करने का अधिकार है. हालांकि, चीफ जस्टिस (CJI) ने साफ किया कि कमेटी द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया लेकिन 18 की ही नियुक्ति हुई है. हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपत्तियों पर AG ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह सभी सुझावों को ना माने.

पढ़ें: दिल्ली: कोर्ट ने छह में से चार संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जो संविधान के मुताबिक चलता है. ऐसे में आप इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हैं. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हमने सभी सुझावों पर नज़र डाली है, कुल 6 ट्रिब्यूनल में कोई जगह नहीं है. बल्कि बाकी 9 ट्रिब्यूनल को लेकर किसी तरह का सुझाव नहीं दिया गया था.

नई दिल्ली: ट्रिब्यूनल के पदों पर नियुक्ति मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह में सभी नियुक्तियों से संबंधित जानकारी देने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ अवमानना केस चलाने की भी चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार (Modi Government) से सवाल पूछा है कि जब कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को सुझाए हैं, तब अभी तक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केस की सुनवाई की.

सरकार ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र को अपने अनुसार नियुक्ति करने का अधिकार है. हालांकि, चीफ जस्टिस (CJI) ने साफ किया कि कमेटी द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया लेकिन 18 की ही नियुक्ति हुई है. हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपत्तियों पर AG ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह सभी सुझावों को ना माने.

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चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जो संविधान के मुताबिक चलता है. ऐसे में आप इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हैं. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हमने सभी सुझावों पर नज़र डाली है, कुल 6 ट्रिब्यूनल में कोई जगह नहीं है. बल्कि बाकी 9 ट्रिब्यूनल को लेकर किसी तरह का सुझाव नहीं दिया गया था.

Last Updated : Sep 15, 2021, 2:01 PM IST
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