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कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी अरोड़ा और जयदीप गुप्ता को बनाया एमिकस क्यूरी - उच्चतम न्यायालय

देश में कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण व्याप्त हालातों पर उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था. इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए उसने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा. वहीं मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और जयदीप गुप्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.

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Published : Apr 27, 2021, 2:08 PM IST

नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. देश में स्थिति भयावह हो गई है. इस बीच उच्चतम न्यायालय ने इससे जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और जयदीप गुप्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की किल्लत पर स्वत: संज्ञान लिया था. इसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा था.

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर तर्क प्रस्तुत करने को कहा. इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से राज्यों ऑक्सीजन आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी.

इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा कि उसने कोविड-19 की दवाओं की उपलब्धता, मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

न्यायालय ने राज्यों से उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में गुरुवार शाम छह बजे तक जानकारी देने को कहा है. वहीं केंद्र शुक्रवार तक जवाब देगा.

पढ़ें-ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, केंद्र को नोटिस

राज्य यह जानकारी केंद्र को देंगे, जो वह उच्चतम न्यायालय को देगा. मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. देश में स्थिति भयावह हो गई है. इस बीच उच्चतम न्यायालय ने इससे जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और जयदीप गुप्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की किल्लत पर स्वत: संज्ञान लिया था. इसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा था.

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर तर्क प्रस्तुत करने को कहा. इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से राज्यों ऑक्सीजन आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी.

इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा कि उसने कोविड-19 की दवाओं की उपलब्धता, मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

न्यायालय ने राज्यों से उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में गुरुवार शाम छह बजे तक जानकारी देने को कहा है. वहीं केंद्र शुक्रवार तक जवाब देगा.

पढ़ें-ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, केंद्र को नोटिस

राज्य यह जानकारी केंद्र को देंगे, जो वह उच्चतम न्यायालय को देगा. मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

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