ETV Bharat / bharat

हैदराबाद : हुसैन सागर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के 'आखिरी बार' विसर्जन की अनुमति दे दी है.

गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी
author img

By

Published : Sep 16, 2021, 1:17 PM IST

Updated : Sep 16, 2021, 1:30 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनीं गणेश प्रतिमाओं के 'आखिरी बार' विसर्जन की अनुमति दे दी. तेलंगाना सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह प्रतीकात्मक होगा और मूर्तियों को तुरंत ठोस कचरा डंपिंग साइट पर ले जाया जाएगा.

सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramana) और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बता दें, जस्टिस हिमा कोहली ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पीओपी से बनीं गणेश की मूर्तियों के हुसैन सागर झील में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हालांकि, विसर्जन के संबंध में कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार के विफल रहने से अदालत बहुत खुश नहीं है, लेकिन अंतिम समय में बदलाव नहीं किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और हाई कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शपथ-पत्र मांगा है कि अगले साल से कोई विसर्जन नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना हाई कोर्ट ने गणेश विसर्जन पर फैसले में संशोधन से किया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनीं गणेश प्रतिमाओं के 'आखिरी बार' विसर्जन की अनुमति दे दी. तेलंगाना सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह प्रतीकात्मक होगा और मूर्तियों को तुरंत ठोस कचरा डंपिंग साइट पर ले जाया जाएगा.

सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramana) और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बता दें, जस्टिस हिमा कोहली ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पीओपी से बनीं गणेश की मूर्तियों के हुसैन सागर झील में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हालांकि, विसर्जन के संबंध में कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार के विफल रहने से अदालत बहुत खुश नहीं है, लेकिन अंतिम समय में बदलाव नहीं किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और हाई कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शपथ-पत्र मांगा है कि अगले साल से कोई विसर्जन नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना हाई कोर्ट ने गणेश विसर्जन पर फैसले में संशोधन से किया इनकार

Last Updated : Sep 16, 2021, 1:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.