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केंद्र सरकार का फैसला, 6 से 20 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत होगा SBI

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 4, 2023, 4:59 PM IST

Updated : Nov 4, 2023, 5:15 PM IST

केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 नवंबर, 2023 से 20 नवंबर, 2023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और कैश आउट के लिए अधिकार दिया है. पढ़ें पूरी खबर...(Electoral Bond Scheme, CJI Constitutional bench hearing, CJI Constitutional bench hearing)

CJI Constitutional bench hearing
केंद्र सरकार का फैसला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 नवंबर, 2023 से 20 नवंबर, 2023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और कैश आउट के लिए अधिकृत किया है. सुप्रीम कोर्ट के एक बैच ने इस फैसला को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही यह घोषणा हुई है. राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं है.

CJI Constitutional bench hearing
केंद्र सरकार का फैसला

सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चुनावी बांन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे. यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है, तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा.

कोर्ट ने क्या कहा?
बयान में कहा गया है कि चुनावी बांन्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है. व्यक्ति होने के नाते कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांन्ड खरीद सकता है. केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोक सभा या विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो. राज्य के, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे.

चुनावी बांड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से कैश आउट किया जाएगा. 2 नवंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के आखिरी दिन क्या हुआ?
सुनवाई के आखिरी दिन जस्टिस खन्ना ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि मतदाताओं को दानदाताओं की पहचान के बारे में जानने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? जस्टिस खन्ना ने सुझाव दिया, क्यों न इसे खुला कर दिया जाए? वैसे भी, हर कोई जानता है और एकमात्र व्यक्ति जो वंचित है वह मतदाता है, और मेहता का यह तर्क कि मतदाता को पता नहीं होगा, स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है कि यह योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को कौन धन दे रहा है.

शीर्ष अदालत ने उस विचार की रूपरेखा तैयार की थी जिसे चुनावी बांड योजना को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए. चुनावी प्रक्रिया में नकदी को कम करना, अधिकृत बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता की आवश्यकता, और साथ ही योजना को रिश्वत और बदले की भावना को वैध नहीं बनाना चाहिए. शक्ति केंद्र और हितैषी. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र एक और प्रणाली डिजाइन कर सकता है जिसमें इस प्रणाली की खामियां न हों और यह प्रणाली अपारदर्शिता पर भी जोर न दे.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 नवंबर, 2023 से 20 नवंबर, 2023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और कैश आउट के लिए अधिकृत किया है. सुप्रीम कोर्ट के एक बैच ने इस फैसला को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही यह घोषणा हुई है. राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं है.

CJI Constitutional bench hearing
केंद्र सरकार का फैसला

सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चुनावी बांन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे. यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है, तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा.

कोर्ट ने क्या कहा?
बयान में कहा गया है कि चुनावी बांन्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है. व्यक्ति होने के नाते कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांन्ड खरीद सकता है. केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोक सभा या विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो. राज्य के, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे.

चुनावी बांड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से कैश आउट किया जाएगा. 2 नवंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के आखिरी दिन क्या हुआ?
सुनवाई के आखिरी दिन जस्टिस खन्ना ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि मतदाताओं को दानदाताओं की पहचान के बारे में जानने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? जस्टिस खन्ना ने सुझाव दिया, क्यों न इसे खुला कर दिया जाए? वैसे भी, हर कोई जानता है और एकमात्र व्यक्ति जो वंचित है वह मतदाता है, और मेहता का यह तर्क कि मतदाता को पता नहीं होगा, स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है कि यह योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को कौन धन दे रहा है.

शीर्ष अदालत ने उस विचार की रूपरेखा तैयार की थी जिसे चुनावी बांड योजना को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए. चुनावी प्रक्रिया में नकदी को कम करना, अधिकृत बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता की आवश्यकता, और साथ ही योजना को रिश्वत और बदले की भावना को वैध नहीं बनाना चाहिए. शक्ति केंद्र और हितैषी. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र एक और प्रणाली डिजाइन कर सकता है जिसमें इस प्रणाली की खामियां न हों और यह प्रणाली अपारदर्शिता पर भी जोर न दे.

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Last Updated : Nov 4, 2023, 5:15 PM IST
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