चंडीगढ़ : जम्मू के कठुआ जिले के पूर्व ग्राम प्रधान सांझी राम की पैरोल की याचिका को अदालत ने कथित रूप से 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर हत्या करने के आरोप में खारिज कर दिया है.
आरोपी सांझी राम ने अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से छुट्टी मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने जम्मू अपराध शाखा के एसएसपी की रिपोर्ट के मद्देनजर पैरोल की मांग को खारिज कर दिया है. एसएसपी ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि अगर सांझी राम को पैरोल मिलती है, तो इलाके में दंगे और प्रदर्शन की संभावना है.