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एंटीलिया मामला: सचिन वाजे ने अदालत से की अस्थायी नजरबंदी की मांग

सचिन वाजे ने बाईपास सर्जरी के बाद मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में वाजे ने कहा कि 28 सितम्बर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाईपास सर्जरी से जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें अस्थायी नजरबंद रखा जाए. वहीं, वाजे की इस मांग का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विरोध किया है.

एंटीलिया मामला
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Published : Sep 28, 2021, 7:24 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के एंटीलिया मामले (Antilia case) में निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे (Sachin Waze) ने अदालत से अस्थायी रूप से नजरबंद की मांग की है. हाल ही में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने मुंबई की एक अदालत में अस्थायी नजरबंदी (house arrest) की मांग वाली याचिका दायर की थी. वहीं, वाजे की इस मांग का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विरोध किया है.

NIA ने अदालत के सामने आशंका जताई है कि अगर वाजे की नजरबंदी याचिका मंजूर कर ली गई, तो वह फरार हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, सचिन वाजे ने बाईपास सर्जरी के बाद मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में वाजे ने कहा कि 28 सितम्बर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाईपास सर्जरी से जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें अस्थायी नजरबंद रखा जाए. वाजे ने कहा कि उनकी संवेदनशील सर्जरी हुई है. ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो जेल में संभव नहीं है. साथ ही वे अधिक संक्रमित हो सकते हैं. इसलिए, उन्होंने सुरक्षित, स्वच्छ और तनाव मुक्त वातावरण में स्वस्थ होने के लिए तीन महीनों के लिए अस्थायी नजरबंद की मांग की.

पढ़ें : सचिन वाजे ने ईडी से कहा- देशमुख चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए

वहीं, NIA ने वाजे की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तलोजा जेल से जुड़े अस्पताल आधुनिक हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं. NIA ने आशंका व्यक्त की है कि अगर वाजे की नजरबंदी याचिका मंजूर की जाती है, तो वह फरार हो सकता है.

बता दें कि, उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे गिरफ्तार किए गए हैं.

मुंबई : महाराष्ट्र के एंटीलिया मामले (Antilia case) में निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे (Sachin Waze) ने अदालत से अस्थायी रूप से नजरबंद की मांग की है. हाल ही में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने मुंबई की एक अदालत में अस्थायी नजरबंदी (house arrest) की मांग वाली याचिका दायर की थी. वहीं, वाजे की इस मांग का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विरोध किया है.

NIA ने अदालत के सामने आशंका जताई है कि अगर वाजे की नजरबंदी याचिका मंजूर कर ली गई, तो वह फरार हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, सचिन वाजे ने बाईपास सर्जरी के बाद मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में वाजे ने कहा कि 28 सितम्बर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाईपास सर्जरी से जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें अस्थायी नजरबंद रखा जाए. वाजे ने कहा कि उनकी संवेदनशील सर्जरी हुई है. ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो जेल में संभव नहीं है. साथ ही वे अधिक संक्रमित हो सकते हैं. इसलिए, उन्होंने सुरक्षित, स्वच्छ और तनाव मुक्त वातावरण में स्वस्थ होने के लिए तीन महीनों के लिए अस्थायी नजरबंद की मांग की.

पढ़ें : सचिन वाजे ने ईडी से कहा- देशमुख चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए

वहीं, NIA ने वाजे की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तलोजा जेल से जुड़े अस्पताल आधुनिक हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं. NIA ने आशंका व्यक्त की है कि अगर वाजे की नजरबंदी याचिका मंजूर की जाती है, तो वह फरार हो सकता है.

बता दें कि, उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे गिरफ्तार किए गए हैं.

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