नागपुर: नागपुर एटीएस इकाई ने जम्मू-कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले साल महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के डॉ हेडगेवार स्मृति भवन की कथित तौर पर रेकी की थी. एटीएस के एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. अधिकारी के अनुसार शेख ने कथित तौर पर नागपुर के रेशमबाग इलाके में हेडगेवार स्मृति भवन की आंशिक रूप से रेकी की थी और पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भवन का एक वीडियो भी भेजा था. एटीएस ने अवंतीपोरा शहर का निवासी रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख (26) को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा शहर से, जम्मू-कश्मीर से प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया गया और पिछले दो दिनों में उनसे व्यापक पूछताछ की गई.
शेख ने पूछताछ में बताया कि उमर नाम का एक व्यक्ति, जो जैश-ए-मोहम्मद के नवाबपुर (पाकिस्तान) स्थित आतंकवादी लॉन्चिंग पैड का ऑपरेशनल कमांडर होने का दावा करने वाला शख्स ही उसका हैंडलर था. वह 13 जुलाई, 2021 को दिल्ली-मुंबई-नागपुर की फ्लाइट से यहां आया और सीताबुल्दी इलाके के एक होटल में ठहरा था. हैंडलर ने शेख को आश्वासन दिया था कि एक लोकल व्यक्ति उससे संपर्क करेगा और नागपुर में ऑपरेशन में उसकी मदद करेगा. परंतु शेख ने स्वयं ही रेकी की क्योंकि नागपुर में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया.
14 जुलाई को शेख ने एक ऑटो-रिक्शा लिया और गूगल मैप की मदद से रेशमबाग पहुंचा. जगह की जानकारी उसके हैंडलर द्वारा भेजा गया था. उनका लक्ष्य स्मृति भवन की रेकी करना था. वह दोपहर में रेशमबाग मैदान के पास पहुंचा. फिर उसने अपने मोबाइल फोन ऑन करके और उसे अपने सिर के पास रखा, जैसे कि वह किसी से फोन पर बात कर रहा हो. अधिकारी ने कहा कि वीडियो बनाते समय वह रेशमबाग मैदान से गुजरा. उसके बाद शेख ने व्हाट्सएप पर अपने हैंडलर को वीडियो भेजा. लेकिन वीडियो की खराब गुणवत्ता पर हैंडलर को गुस्सा आ गया और उसे फिर से एक वीडियो शूट करने का निर्देश दिया.
हालांकि, शेख ने पुलिस सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया और मोबाइल फोन बंद कर दिया. फिर उसने ऑटो-रिक्शा चालक को बुलाया और उसे एक मस्जिद में ले जाने के लिए कहा. ऑटो चालक ने उसे संतरा मार्केट गेट के पास एक मस्जिद में छोड़ दिया, जहां वह दिन भर रहा और शाम को होटल लौट आया. अधिकारी ने बताया कि 15 जुलाई को शेख नागपुर-दिल्ली-श्रीनगर की फ्लाइट से श्रीनगर वापस चला गया था. यहां कोतवाली पुलिस थाने ने पहले शेख के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस साल की शुरुआत में, महाराष्ट्र के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने मामले की जांच राज्य एटीएस को स्थानांतरित कर दी थी.
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पीटीआई