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Social Crimes in Srinagar: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में बढ़ रहे सामाजिक अपराध - श्रीनगर में अपराध के मामले

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 2023 में अब तक सामाजिक अपराधों में वृद्धि देखी गई है. इस संबंध में श्रीनगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत से विस्तार से बात की. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 3, 2023, 9:52 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में गिरावट देखी गई है, लेकिन जालसाजी, जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीली दवाओं के उपयोग आदि जैसे सामाजिक अपराधों में 2023 में अब तक वृद्धि देखी गई है. इस साल अब तक श्रीनगर शहर में बलात्कार और छेड़छाड़ के लगभग पांच मामले सामने आए हैं, वहीं वेश्यावृत्ति के दो, चाकू मारने के चार और जालसाजी और जुए के कई मामले सामने आए हैं.

इस संबंध में श्रीनगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ''आए दिन जालसाजी, ड्रग्स और जुए के कई मामले सामने आ रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है. ड्रग्स को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.'' ''हमें उम्मीद है कि इस महामारी पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा. हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बाल अपराध का सामना कर रहे हैं.''

वह आगे कहते हैं कि ''नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले ज्यादातर अपराध गुस्से और तनाव के कारण होते हैं. जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई के अलावा मेडिकल और काउंसलिंग के लिए भी ले जाया जाता है. इसके अलावा, इस साल शहर में वेश्यावृत्ति बढ़ गई है. दो मामले सामने आए हैं , जहां हमने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं. वहां, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9596770601 और 9596770602 जारी किए गए हैं. वे विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए हैं और 24x7 काम करते हैं. इसके अलावा, सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत, किरायेदार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. किरायेदारों को कई अपराधों में शामिल पाया गया है. उनके खिलाफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी."

इस साल सामने आए कुछ परेशान करने वाले अपराधों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को स्किम्स सूरा में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुहम्मद अशरफ लोन पुत्र अली मुहम्मद लोन सकीना तंगहार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. सुरहा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए और POCSO अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत एक प्राथमिकी (एफआईआर संख्या 07/2023) दर्ज की गई है.

इसी तरह, 4 मार्च को डल गेट के पास एक लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में दो छेड़छाड़ करने वालों - साकिब मेहराज शेख पुत्र मेहराजुद्दीन और फैजान यूसुफ शेख पुत्र मुहम्मद यूसुफ, दोनों निवासी कनिदुर हवाल को गिरफ्तार किया गया था. फिर 14 मार्च को 9 साल की एक लड़की का उसके ट्यूटर ने यौन उत्पीड़न किया और उसे गलत तरीके से छुआ. आरोपी अब्दुल वाहिद बट, पुत्र अब्दुल रहमान बट, निवासी खान कॉलोनी, चनापुरा ने अपना अपराध कबूल कर लिया. चानपुरा पुलिस स्टेशन में धारा 354 आईपीसी और 12 POCSO अधिनियम के तहत 2023 की एफआईआर संख्या 14 दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा, ''इस साल अप्रैल महीने में देह व्यापार के एक नहीं बल्कि दो-दो मामले सामने आए. तीन अप्रैल को बाग महताब में एक किराये के मकान में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ था. दो व्यक्तियों (अरशद अहमद बट निवासी पंपोर (पुलवामा) और मुहम्मद शफी हिजाम निवासी करीमाबाद (पुलवामा)) को एफआईआर संख्या 19/2023 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 के तहत गिरफ्तार किया गया था. चार यौनकर्मियों (सभी श्रीनगर के स्थानीय) और दो उपभोक्ताओं को हिरासत में लिया गया. अनैतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए घर के मालिक को भी आईटीपीए की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया था. आईटीपीए की धारा 18 के तहत उनके घर को सील कर दिया गया. दोनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 11 अप्रैल को नौगाम में एक और वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. रैकेट चलाने के आरोप में चार्लीपुरा नौगाम निवासी शब्बीर मीर, उसकी पत्नी शाजिया मीर और सोरा निवासी आदिल गुलजार हजार को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा दो यूजर्स और एक सेक्स वर्कर (सभी श्रीनगर के मूल निवासी) को भी हिरासत में लिया गया है.”

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इस संबंध में श्रीनगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ''आए दिन जालसाजी, ड्रग्स और जुए के कई मामले सामने आ रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है. ड्रग्स को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.'' ''हमें उम्मीद है कि इस महामारी पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा. हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बाल अपराध का सामना कर रहे हैं.''

वह आगे कहते हैं कि ''नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले ज्यादातर अपराध गुस्से और तनाव के कारण होते हैं. जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई के अलावा मेडिकल और काउंसलिंग के लिए भी ले जाया जाता है. इसके अलावा, इस साल शहर में वेश्यावृत्ति बढ़ गई है. दो मामले सामने आए हैं , जहां हमने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं. वहां, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9596770601 और 9596770602 जारी किए गए हैं. वे विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए हैं और 24x7 काम करते हैं. इसके अलावा, सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत, किरायेदार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. किरायेदारों को कई अपराधों में शामिल पाया गया है. उनके खिलाफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी."

इस साल सामने आए कुछ परेशान करने वाले अपराधों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को स्किम्स सूरा में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुहम्मद अशरफ लोन पुत्र अली मुहम्मद लोन सकीना तंगहार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. सुरहा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए और POCSO अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत एक प्राथमिकी (एफआईआर संख्या 07/2023) दर्ज की गई है.

इसी तरह, 4 मार्च को डल गेट के पास एक लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में दो छेड़छाड़ करने वालों - साकिब मेहराज शेख पुत्र मेहराजुद्दीन और फैजान यूसुफ शेख पुत्र मुहम्मद यूसुफ, दोनों निवासी कनिदुर हवाल को गिरफ्तार किया गया था. फिर 14 मार्च को 9 साल की एक लड़की का उसके ट्यूटर ने यौन उत्पीड़न किया और उसे गलत तरीके से छुआ. आरोपी अब्दुल वाहिद बट, पुत्र अब्दुल रहमान बट, निवासी खान कॉलोनी, चनापुरा ने अपना अपराध कबूल कर लिया. चानपुरा पुलिस स्टेशन में धारा 354 आईपीसी और 12 POCSO अधिनियम के तहत 2023 की एफआईआर संख्या 14 दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा, ''इस साल अप्रैल महीने में देह व्यापार के एक नहीं बल्कि दो-दो मामले सामने आए. तीन अप्रैल को बाग महताब में एक किराये के मकान में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ था. दो व्यक्तियों (अरशद अहमद बट निवासी पंपोर (पुलवामा) और मुहम्मद शफी हिजाम निवासी करीमाबाद (पुलवामा)) को एफआईआर संख्या 19/2023 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 के तहत गिरफ्तार किया गया था. चार यौनकर्मियों (सभी श्रीनगर के स्थानीय) और दो उपभोक्ताओं को हिरासत में लिया गया. अनैतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए घर के मालिक को भी आईटीपीए की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया था. आईटीपीए की धारा 18 के तहत उनके घर को सील कर दिया गया. दोनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 11 अप्रैल को नौगाम में एक और वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. रैकेट चलाने के आरोप में चार्लीपुरा नौगाम निवासी शब्बीर मीर, उसकी पत्नी शाजिया मीर और सोरा निवासी आदिल गुलजार हजार को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा दो यूजर्स और एक सेक्स वर्कर (सभी श्रीनगर के मूल निवासी) को भी हिरासत में लिया गया है.”

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