कोच्चि : केरल में एक अदालत ने करीब तीन साल पहले 61 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में असम के 28 वर्षीय युवक को मौत की सजा सुनाई.
परावूर की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने मामले के दोषी को मौत की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि यह मामला अति दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी में आता है और परिमल साहू (दोषी) को मौत की सजा सुनाई जाती है.
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न्यायाधीश मुरली गोपाल पंडाला ने साहू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.