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Remark on Prophet Mohammad: सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल के खिलाफ सभी याचिकाएं दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कीं - jindal on prophet remark

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पूर्व मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी. तमाम विरोध के बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. इन दोनों नेताओं के खिलाफ देश के कई राज्यों में मामले दर्ज करवाए गए हैं.

naveen kumar jindal
नवीन कुमार जिंदल
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Published : Nov 4, 2022, 2:30 PM IST

Updated : Nov 4, 2022, 5:16 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएं. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया.

शीर्ष अदालत ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणियों पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी. पीठ ने कहा, 'सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित की जाएंगी. आरोपी के खिलाफ आठ सप्ताह तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या और प्राथमिकी नहीं हो जिससे वह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही के लिये संपर्क कर सके.'

शीर्ष अदालत ने इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के संबंध में इसी तरह की राहत प्रदान की थी. कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (आईएफएसओ) इकाई द्वारा की जाएगी. टीवी पर एक चर्चा के दौरान पैगंबर पर शर्मा की टिप्पणी का देश भर में विरोध शुरू हो गया था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. बाद में भाजपा ने शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया. (पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएं. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया.

शीर्ष अदालत ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणियों पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी. पीठ ने कहा, 'सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित की जाएंगी. आरोपी के खिलाफ आठ सप्ताह तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या और प्राथमिकी नहीं हो जिससे वह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही के लिये संपर्क कर सके.'

शीर्ष अदालत ने इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के संबंध में इसी तरह की राहत प्रदान की थी. कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (आईएफएसओ) इकाई द्वारा की जाएगी. टीवी पर एक चर्चा के दौरान पैगंबर पर शर्मा की टिप्पणी का देश भर में विरोध शुरू हो गया था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. बाद में भाजपा ने शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया. (पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 4, 2022, 5:16 PM IST
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