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नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

हरियाणा के सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा (father sentenced capital punishment in sirsa) सुनाई है. दोषी पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था.

father sentenced capital punishment in sirsa
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Published : Nov 24, 2022, 7:59 PM IST

सिरसा: वीरवार को सिरसा में अपनी ही बेटी से रेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई है. दो साल चली सुनवाई के दौरान सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को 11 साल की बेटी से रेप का दोषी ठहराया था. जिसके बाद वीरवार को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा (father sentenced capital punishment in sirsa) सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित बेटी को देने के आदेश भी दिए. 26 सितंबर 2020 को पिता ने ही अपनी 11 साल की बेटी के साथ नशे की हालत में रेप (fateher rape his dauther in sirsa) किया था. पीड़ित बेटी की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. जिसकी सुनवाई सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट (sirsa fast track court) में हुई.

नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

करीब दो वर्ष चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को दुष्कर्म का दोषी करार दिया. वीरवार को कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया. इसके अलावा पीड़ित बेटी को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश जारी किया. पीड़ित पक्ष के वकील राजीव सरदाना ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्युदंड के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- सोनीपत में पति ने पत्नी के सीने पर दागी गोली, घायल पत्नी बोली- गलती से दबा ट्रिगर

पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि कोरोना के कारण फैसला आने में कुछ देरी हुई, लेकिन इसमें त्वरित कार्यवाही चली. वहीं बचाव पक्ष की अधिवक्ता चंद्र रेखा ने बताया कि दोषी पिता का मुकदमा लड़ने से सभी अधिवक्ताओं ने इंकार कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनको केस लड़ने का जिम्मा दिया. उन्होंने कहा कि ये बड़ा फैसला है और वो उसका स्वागत करते हैं. कोर्ट के इस फैसले से समाज में आपराधिक मंशा रखने वालों को सबक मिलेगा.

सिरसा: वीरवार को सिरसा में अपनी ही बेटी से रेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई है. दो साल चली सुनवाई के दौरान सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को 11 साल की बेटी से रेप का दोषी ठहराया था. जिसके बाद वीरवार को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा (father sentenced capital punishment in sirsa) सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित बेटी को देने के आदेश भी दिए. 26 सितंबर 2020 को पिता ने ही अपनी 11 साल की बेटी के साथ नशे की हालत में रेप (fateher rape his dauther in sirsa) किया था. पीड़ित बेटी की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. जिसकी सुनवाई सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट (sirsa fast track court) में हुई.

नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

करीब दो वर्ष चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को दुष्कर्म का दोषी करार दिया. वीरवार को कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया. इसके अलावा पीड़ित बेटी को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश जारी किया. पीड़ित पक्ष के वकील राजीव सरदाना ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्युदंड के आदेश दिए हैं.

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पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि कोरोना के कारण फैसला आने में कुछ देरी हुई, लेकिन इसमें त्वरित कार्यवाही चली. वहीं बचाव पक्ष की अधिवक्ता चंद्र रेखा ने बताया कि दोषी पिता का मुकदमा लड़ने से सभी अधिवक्ताओं ने इंकार कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनको केस लड़ने का जिम्मा दिया. उन्होंने कहा कि ये बड़ा फैसला है और वो उसका स्वागत करते हैं. कोर्ट के इस फैसले से समाज में आपराधिक मंशा रखने वालों को सबक मिलेगा.

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