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राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित, 18 अक्तूबर को होगा एलान - राम रहीम रंजीत मर्डर केस

रंजीत सिंह मर्डर केस (ranjit murder case) में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत (panchkula cbi court) ने राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी.

Ram Rahim
Ram Rahim
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Published : Oct 12, 2021, 6:00 PM IST

पंचकूला : बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड (ranjit murder case) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. अब सीबीआई कोर्ट इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. उम्मीद थी कि आज राम रहीम को सजा हो जाएगी, जिसे लेकर पंचकूला पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किए थे. जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे.

दोषी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ पेश

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ. इसमें एक वकील उन्हें दिया गया है. एक वकील उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ. वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया गया. इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला अदालत लेकर आई.

ये पढ़ें- बच्चों को कोवैक्सीन टीका लगाने की मंजूरी, 2 से 18 साल तक का होगा टीकाकरण

जांच एजेंसियां हैं अलर्ट

रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है.

इन धाराओं में है दोषी

रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

ये पढ़ें- लखीमपुर हिंसा: मृत किसानों के लिए अंतिम अरदास आज, प्रियंका होंगी शामिल

पंचकूला : बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड (ranjit murder case) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. अब सीबीआई कोर्ट इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. उम्मीद थी कि आज राम रहीम को सजा हो जाएगी, जिसे लेकर पंचकूला पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किए थे. जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे.

दोषी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ पेश

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ. इसमें एक वकील उन्हें दिया गया है. एक वकील उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ. वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया गया. इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला अदालत लेकर आई.

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जांच एजेंसियां हैं अलर्ट

रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है.

इन धाराओं में है दोषी

रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

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