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Defamation Case : राहुल गांधी ने पटना MP/MLA कोर्ट की नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से लगाई राहत की गुहार, सुनवाई जल्द - राहुल गांधी के अधिवक्ता

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातीय सूचक टिप्पणी करने के मामले में पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट में दाखिल एक परिवाद पत्र मामले में उपस्थित होने के लिए भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है. पढ़ें पूरी खबर-

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
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Published : Apr 18, 2023, 7:25 PM IST

Updated : Apr 18, 2023, 7:33 PM IST

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट में पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और पूर्व सांसद राहुल गांधी को एक परिवाद पत्र मामले में उपस्थित होने के लिए भेजे गए नोटिस को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका पर हाईकोर्ट में 24 अप्रैल 2023 को सुनवाई होने की संभावना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर यह आपराधिक याचिका जस्टिस संदीप कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

ये भी पढ़ें- Wayanad seat vacant : राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद वायनाड लोकसभा सीट रिक्त घोषित

पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर फिर राहुल गांधी पर संकट: राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले की जाए. कोर्ट को बताया गया की पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल 2023 को एक परिवाद पत्र में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि 'जितने भी मोदी हैं, वे चोर हैं.' इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया था.

पटना हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत की उम्मीद: इसी मामले में गुजरात की एक कोर्ट द्वारा इसी परिवाद पत्र पर राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दिया जाता है, तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. गौरतलब है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा एमपी/एमएलए कोर्ट में लगाई थी.

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट में पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और पूर्व सांसद राहुल गांधी को एक परिवाद पत्र मामले में उपस्थित होने के लिए भेजे गए नोटिस को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका पर हाईकोर्ट में 24 अप्रैल 2023 को सुनवाई होने की संभावना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर यह आपराधिक याचिका जस्टिस संदीप कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

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पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर फिर राहुल गांधी पर संकट: राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले की जाए. कोर्ट को बताया गया की पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल 2023 को एक परिवाद पत्र में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि 'जितने भी मोदी हैं, वे चोर हैं.' इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया था.

पटना हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत की उम्मीद: इसी मामले में गुजरात की एक कोर्ट द्वारा इसी परिवाद पत्र पर राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दिया जाता है, तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. गौरतलब है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा एमपी/एमएलए कोर्ट में लगाई थी.

Last Updated : Apr 18, 2023, 7:33 PM IST
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