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भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तार, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें बुधवार देर रात को राज्य के विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में सैनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी.

सुमेध सैनी गिरफ्तार
सुमेध सैनी गिरफ्तार
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Published : Aug 19, 2021, 5:49 AM IST

Updated : Aug 19, 2021, 1:25 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें बुधवार देर रात राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सैनी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी. दस मिनट तक चली बहस के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा कि वो इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकते है, अगर आप चाहते हैं तो पंजाब विजिलेंस को नोटिस जारी किया जा सकता है. अंत में जस्टिस ने मामले को किसी और कोर्ट में रेफर करने के आदेश दिए. इससे अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास फाइल जाएगी और वहां से केस को किसी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा.

इससे पहले राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच में शामिल होने के लिए रात करीब आठ बजे मोहाली स्थित सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय पहुंचे. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में सैनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने को कहा था.

उच्च न्यायालय में सैनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया. उन्होंने कहा कि पिछले साल जारी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सैनी को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान किसी भी घटना से संबंधित मामले में गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाना था.

पूर्व डीजीपी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से पंजाब पुलिस को किसी अन्य अपराध में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका वापस ले ली थी.

(पीटीआई-भाषा)

चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें बुधवार देर रात राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सैनी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी. दस मिनट तक चली बहस के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा कि वो इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकते है, अगर आप चाहते हैं तो पंजाब विजिलेंस को नोटिस जारी किया जा सकता है. अंत में जस्टिस ने मामले को किसी और कोर्ट में रेफर करने के आदेश दिए. इससे अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास फाइल जाएगी और वहां से केस को किसी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा.

इससे पहले राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच में शामिल होने के लिए रात करीब आठ बजे मोहाली स्थित सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय पहुंचे. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में सैनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने को कहा था.

उच्च न्यायालय में सैनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया. उन्होंने कहा कि पिछले साल जारी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सैनी को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान किसी भी घटना से संबंधित मामले में गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाना था.

पूर्व डीजीपी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से पंजाब पुलिस को किसी अन्य अपराध में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका वापस ले ली थी.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 19, 2021, 1:25 PM IST
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