चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पीजीआईएमईआर (PGIMER) को निर्देश दिया कि वह हाल ही में कोलकाता पुलिस के हाथों वहां मारे गए कथित कुख्यात बदमाश जयपाल सिंह भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करे.
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने पीजीआईएमईआर को दोबारा होने वाले पोस्टमार्टम की निगरानी के वास्ते एक बोर्ड गठित करने को भी कहा. साथ ही कहा कि दूसरी बार पोस्टमार्टम या तो चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में या फिर दिल्ली के एम्स या किसी अन्य स्वतंत्र चिकित्सा संस्थान में किया जाए.
भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया. पीजीआईएमईआर से भुल्लर के शरीर पर जख्मों के सटीक ब्यौरे का पता लगाने को भी कहा.
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लुधियाना में अनाज मंडी के पास दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आरोपी भुल्लर और उसके साथी जसप्रीत सिंह को कोलकाता पुलिस ने नौ जून को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. पंजाब पुलिस की तरफ से सूचना उपलब्ध कराए जाने के बाद कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल ने इस अभियान को अंजाम दिया था.