पुणे : पुणे की एक अदालत ने पुलिस को योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत पर आपराधिक जांच करने के आदेश दिए हैं. शिकायत कोरोनिल दवा को लेकर की गई है. शिकायतकर्ता का दावा है कि कोरोनिल को लेकर बाबा ने जो दावे किए थे, वे सही नहीं निकले.
जून 2020 में ही मदन कुरहे नाम के एक छात्र-कार्यकर्ता ने इस मामले की शिकायत की थी. उस समय बाबा रामदेव (पतंजलि) ने दावा किया था कि कोरोनिल दवा कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से कारगर है. मामले की सुनवाई जुन्नार कोर्ट के मजिस्ट्रेट पीवी सपकाल ने की. कोर्ट ने सात फरवरी तक मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं. जांच सीआरपीसी की धारा 202 के तहत होगी.
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(आईएएनएस)