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बच्चियों से रेप मामले में 76 वर्षीय पुजारी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- मंदिर को किया अपवित्र

दिल्ली की एक अदालत ने एक पुजारी को मंदिर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 6, 2021, 9:48 PM IST

नई दिल्ली : अदालत ने कहा कि उसने एक पुजारी के रूप में लोगों की उससे जुड़ी आस्था की भी परवाह नहीं की और पूजा स्थल को अपवित्र किया, जहां बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजेता सिंह रावत ने कहा कि 76 वर्षीय पुजारी विश्व बंधु ने एक मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर बच्चों के साथ अपराध किया और अगर ऐसे शिकारी को मुक्त कर दिया जाता है तो अदालत भी अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो जाएगी.

न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई के किसी भी चरण में कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया गया था. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि उदारता दिखाई जाती है, तो यह अदालत उन बच्चों को नीचा दिखाएगी, जिन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सभी बाधाओं का सामना किया है. इन पीड़ितों को भविष्य के लिए आहत किया गया है.

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि ऐसे आदतन यौन शिकारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोषी ने पुजारी के रूप में विश्वास की भी परवाह नहीं की और मंदिर को भी अपवित्र किया, जहां बच्चों को सुरक्षित होना चाहिए था.

अदालत ने अपने 16 जुलाई के आदेश में कहा कि यह देखते हुए कि लगभग सात और नौ वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के साथ दोषी द्वारा बार-बार बलात्कार किया गया था, अपराधी की मानसिकता में भ्रष्टता और प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो एक गंभीर स्थिति है.

इसे भी पढ़ें : बिहार : 8 साल की बच्ची से रेप के बाद निर्मम हत्या, हैवानों ने आंख भी निकाली

अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बलात्कार के लिए 50,000 रुपये और आपराधिक धमकी के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : अदालत ने कहा कि उसने एक पुजारी के रूप में लोगों की उससे जुड़ी आस्था की भी परवाह नहीं की और पूजा स्थल को अपवित्र किया, जहां बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजेता सिंह रावत ने कहा कि 76 वर्षीय पुजारी विश्व बंधु ने एक मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर बच्चों के साथ अपराध किया और अगर ऐसे शिकारी को मुक्त कर दिया जाता है तो अदालत भी अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो जाएगी.

न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई के किसी भी चरण में कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया गया था. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि उदारता दिखाई जाती है, तो यह अदालत उन बच्चों को नीचा दिखाएगी, जिन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सभी बाधाओं का सामना किया है. इन पीड़ितों को भविष्य के लिए आहत किया गया है.

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि ऐसे आदतन यौन शिकारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोषी ने पुजारी के रूप में विश्वास की भी परवाह नहीं की और मंदिर को भी अपवित्र किया, जहां बच्चों को सुरक्षित होना चाहिए था.

अदालत ने अपने 16 जुलाई के आदेश में कहा कि यह देखते हुए कि लगभग सात और नौ वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के साथ दोषी द्वारा बार-बार बलात्कार किया गया था, अपराधी की मानसिकता में भ्रष्टता और प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो एक गंभीर स्थिति है.

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अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बलात्कार के लिए 50,000 रुपये और आपराधिक धमकी के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
(पीटीआई-भाषा)

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