नई दिल्ली : यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के टायरों को सड़कों पर सुरक्षा और ईंधन की बचत की दृष्टि से बेहतर रखने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कारों, बसों और ट्रकों के टायर के लिए सड़क पर आवर्ती-घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और वाहन के चलते समय टायर से उत्पन्न ध्वनि के बारे में नियमों का मसौदा जारी किया है.
शुक्रवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्येश्य यह सुनिश्चित कराना है कि वाहनों के टायर अधिक भरोसे मंद और अच्छे हों.
मंत्रालय ने नए माडल के टायरों के लिए इन नियमों को एक अक्टूबर 2021 और वर्तमान माडल के टायरों के लिए एक अक्टूबर 2022 से लागू करने का प्रस्ताव किया है.
पढ़ें- दो दशकों में पुर्नविकसित हुए फ्रांस जितने बड़े जंगल : वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
मंत्रालय की ओर से किए गए एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा गया है कि टायरों को आवर्ती घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और आवाज के संबंध में वाहन उद्योग के लिए मानकों की श्रृंखला (एआईएस) 142:2019 के चरण दो में विनिर्दिष्ट एवं समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए.
इन नियमों के बारे में सुझाव और आपत्तियां सरकार को भेजी जा सकती हैं. ये नियम यूरोप में 2016 में लागू नियम जैसे ही हैं.
(आईएएनएस)