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एजी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसले के लिए राष्ट्रपति सक्षम अधिकारी : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी एजी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला लेने के लिए सक्षम अधिकारी राष्ट्रपति हैं.

एजी पेरारीवलन की दया याचिका
एजी पेरारीवलन की दया याचिका
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Published : Feb 5, 2021, 9:29 AM IST

नई दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारिवलन की क्षमा याचिका का निबटारा करने के लिए राष्ट्रपति ही 'उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी' हैं. यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. केंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ऐसा कहा है.

(अपडेट जारी है)

नई दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारिवलन की क्षमा याचिका का निबटारा करने के लिए राष्ट्रपति ही 'उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी' हैं. यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. केंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ऐसा कहा है.

(अपडेट जारी है)

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