गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) पूर्ण रूप से लागू है. शराब के नशे में अगर पहली बार आप पकड़े गए तो उत्पाद विभाग द्वारा पहले जुर्माना वसूली जाएगी, इसके बाद घर पर पोस्टर चिकपकाई जाएगी. वहीं, दूसरी बार शराब पीते हुए या पीए हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको एक वर्ष की सजा हो सकती है. इसको लेकर भविष्य में सचेत रहने की सख्त हिदायत दी जाती है.
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पियक्कड़ों के घर चिपकाए जाएंगे पोस्टर: मद्य निषेध विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद गोपालगंज में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए लोगों के घर उत्पाद विभाग ने चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर दिया है. उत्पाद विभाग द्वारा 52 हजार घरों पर पोस्टर चिपकाने की योजना है. दरअसल उत्पाद विभाग के अनुसार अप्रैल 2022 से अबतक करीब 52 हजार शराबी पकड़े गए हैं, जिनके घरों पर चेतावनी वाला पोस्टर चिपाकने का अभियान शुरू किया गया है. उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब पीने वालों में हड़कंप मच गई है.
"वैसे लोग शराब के नशे में पहली बार पकड़ा रहे हैं, उन्हें कड़ी वॉर्निंग दी जा रही है कि दूसरी बार में आप बच नहीं पाएंगे. दोबारा शराब पीते या पीए हुए पकड़े जाने पर एक साल की सजा हो सकती है. अप्रैल-2022 के बाद जितने भी लोग शराब के नशे में पकड़े गए हैं, उनके दरवाजे पर चेतावनी की पोस्टर चिपकाया जा रहा है. पहले शराब के साथ पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर छूट जा रहे थे, जिसकी जानकारी आस-पड़ोस और रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब उत्पाद टीम घर पहुंचकर पोस्टर चिपका रही है तो आस-पड़ोस के साथ दूर के रिश्तेदार भी जान जा रहे हैं."- राकेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक
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