अहमदाबाद: यहां की एक अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 13 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है. आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के बयानों के कारण गुजरात विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है. मामला अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया गया है.
पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद में जुर्माना लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं. अहमदाबाद की मेट्रो पोलिटन कोर्ट ने केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को समन जारी किया है. इस मामले में केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी आरोपी हैं. दोनों को पहले भी तलब किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों नेताओं को 13 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है.
इससे पहले अप्रैल में गुजरात कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चौटिया ने मामले की सुनवाई के लिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 23 मई को तलब किया था. इस मामले की जानकारी विश्वविद्यालय के महासचिव ने दी. इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे गुजरात यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचा है.
याचिकाकर्ता के वकील अमित नायर ने कहा कि 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े दस्तावेज नहीं देने चाहिए. इसके बाद एक अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने फिर से ट्विटर और अन्य मीडिया पर पीएम मोदी और गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में बात की और उसके अगले दिन भी उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय पर सवाल उठाए.