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एनसीबी प्रमुख के खिलाफ दायर याचिका दंत चिकित्सक ने वापस ली

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ याचिका दायर हुई थी. यह याचिका चिकित्सक मोहित धवन ने दायर की थी जिसे अब वापस ले लिया गया है.

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Published : Feb 8, 2021, 1:17 PM IST

Updated : Feb 8, 2021, 3:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक मोहित धवन ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है. उक्त याचिका में धवन ने अदालत से अनुरोध किया था कि अस्थाना पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच करने और फौजदारी मामला चलाने के निर्देश दिए जाएं.

याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की पीठ से कहा कि वह समाधान पाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे.

मोहित धवन की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जो 2019 में सीबीआई निदेशक बनने से पहले बीएसएफ के प्रमुख थे लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई.

धवन ने पुलिस पर अवैध वसूली, प्रताड़ना एवं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.

पढ़ें :- सीबीआई विवाद : राकेश अस्थाना को राहत, कोर्ट ने स्वीकार की जांच एजेंसी की क्लिन चिट

याचिकाकर्ता के वकील ने उनके मुवक्किल को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश देने की भी मांग की थी.

शीर्ष अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई शिकायत को 16 महीने से अधिक समय से दबा कर बैठे हैं और याचिकाकर्ता को नहीं बताया जा रहा है कि इस शिकायत के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं.

नई दिल्ली : चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक मोहित धवन ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है. उक्त याचिका में धवन ने अदालत से अनुरोध किया था कि अस्थाना पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच करने और फौजदारी मामला चलाने के निर्देश दिए जाएं.

याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की पीठ से कहा कि वह समाधान पाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे.

मोहित धवन की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जो 2019 में सीबीआई निदेशक बनने से पहले बीएसएफ के प्रमुख थे लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई.

धवन ने पुलिस पर अवैध वसूली, प्रताड़ना एवं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.

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याचिकाकर्ता के वकील ने उनके मुवक्किल को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश देने की भी मांग की थी.

शीर्ष अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई शिकायत को 16 महीने से अधिक समय से दबा कर बैठे हैं और याचिकाकर्ता को नहीं बताया जा रहा है कि इस शिकायत के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं.

Last Updated : Feb 8, 2021, 3:34 PM IST
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