जयपुर. राजस्थान के पार्ट टाइम कार्मिकों के लिए राहत भरी खबर है. अब पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवानिवृत्ति परिलाभ मिलेगा. प्रदेश की गहलोत सरकार ने यह अहम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया. इसके साथ ही बैठक में जयपुर में जेम बोर्स बनाने का भी फैसला लिया गया. बैठक में विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इसके साथ ही जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया गया है.
पार्ट टाइम कार्मिकों को मिलेंगे परिलाभः मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा. ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे. इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी.
जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्सः मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी. इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे.
अब अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्डः राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब 'अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड' होगा. मंत्रिमंडल ने अमृता बिश्नोई के जीव जन्तु और वन रक्षार्थ दिए बलिदान के साथ जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में संशोधन का अहम निर्णय लिया है. इससे आमजन को जीव-जन्तु कल्याण के लिए प्रेरणा मिलेगी.
नेत्रहीन विकास संस्थान को होगी निःशुल्क भूमि आवंटनः मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान की ओर से संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला किया है . इस निर्णय से विद्यालय में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी.
...अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारीः मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1984 के अंतर्गत चयनित या नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है. इससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा. साथ ही उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और अन्य परिलाभ प्राप्त हो सकेंगे. मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण और एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्राअवेट लिमिटेड कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी. यह भूमि कम्पनी को 10 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएगी.