नई दिल्ली/बागलकोट : दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक मामले में दो और लोगों से पूछताछ की है. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिन दो लोगों से पूछताछ की गई है उनमें से एक साईकृष्ण जगली, आरोपी मनोरंजन डी का करीबी दोस्त है और कर्नाटक का रहने वाला है. वहीं, दूसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने बागलकोट से एक तकनीकी विशेषज्ञ साईकृष्ण जगली को हिरासत में ले लिया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने बुधवार को दोनों से पूछताछ की. सूत्रों ने बताया कि जगली एक तकनीकी विशेषज्ञ है तथा वह सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक का बेटा है. दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बुधवार रात को बागलकोट के विद्यागिरी शहर में स्थित उसके घर से उसे उठाया. जगली की बहन स्पंदा ने बताया कि वह बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है तथा वह मनोरंजन के कॉलेज के दिनों में उसके साथ रहता था. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके भाई को यह कहते हुए अपने साथ ले गई कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है.
उन्होंने कहा, 'यह सच है कि दिल्ली पुलिस आई थी. मेरे भाई से पूछताछ की गई. हमने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है.' उन्होंने कहा, 'मनोरंजन और साईकृष्णा दोनों रूममेट थे.' सूत्रों ने कहा कि पुलिस के मुताबिक, संदेह है कि मनोरंजन और साईकृष्णा, दोनों ही, फेसबुक पेज 'भगत सिंह फैन क्लब' का हिस्सा हैं. इस पेज को आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना से पहले बनाया था, हालांकि इसे अब फेसबुक से हटा दिया गया है.'
वहीं साईकृष्ण जगली के पिता सेवानिवृत्त डीएसपी जगली ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुझे सूचित किया कि वे मेरे बेटे को पूछताछ के लिए ले जाएंगे और वे उसे ले गए. चूंकि वे रूममेट थे, इसलिए वे उन दोनों से ठीक से पूछताछ करेंगे. वे उसे दो दिनों में वापस भेज देंगे. उन्होंने कहा कि उसके आने के बाद हम व्यापक जानकारी दे सकेंगे.
वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन पिछले बुधवार को दो व्यक्ति - सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और केन से पीले रंग की गैस छोड़ी. हालांकि, सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया. लगभग उसी समय, नीलम और अमोल शिंदे नामक दो प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया. संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
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