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NDPS Amendment Bill 2021: संसद ने विधेयक को दी मंजूरी

संसद में कई विपक्षी सदस्यों ने NDPS Amendment Bill 2021 का मार्ग अपनाने तथा त्रुटियों को दूर करने में लंबा समय लगने पर सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए.

NDPS Amendment Bill 2021
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक
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Published : Dec 20, 2021, 6:17 PM IST

नई दिल्ली : संसद ने सोमवार को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 (NDPS Amendment Bill 2021) को मंजूरी दे दी. इसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया है. कानून बनने के बाद यह विधेयक इस संबंध में लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था. इससे पहले कई विपक्षी सदस्यों ने अध्यादेश का मार्ग अपनाने तथा त्रुटियों को दूर करने में लंबा समय लगने पर सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए.

वित्त मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुरूप इसमें खामियों को दूर करने के लिए हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं. सीतारमण ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 2014 में संबंधित कानून में हुए संशोधन में विसंगति की ओर इशारा किया था. सीतारमण ने कहा कि यही मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भी आया और उसने विसंगति को तत्काल सुधारने की बात कही. उन्होंने कहा कि इसलिए विसंगति को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया.

वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. उन्होंने लखीमपुरी खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग करते हुए सदन से वाकआउट किया था.

यह भी पढ़ें- विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले दिनों मादक पदार्थ जब्त होने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा बंदरगाह पर करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) द्वारा जब्त की गई थी और मादक पदार्थ को देश के अंदर नहीं आने दिया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि डीआरआई ने इस मामले में सतर्कतापूर्वक कार्रवाई की और मादक पदार्थों को देश के हिस्सों में पहुंचने से रोका, इसके लिये विभाग की प्रशंसा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बड़े पैमान पर मादक पदार्थ जब्त किया गया था. उन्होंने कहा कि दोनों मामले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को जांच के लिये सौंप दिए गए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : संसद ने सोमवार को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 (NDPS Amendment Bill 2021) को मंजूरी दे दी. इसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया है. कानून बनने के बाद यह विधेयक इस संबंध में लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था. इससे पहले कई विपक्षी सदस्यों ने अध्यादेश का मार्ग अपनाने तथा त्रुटियों को दूर करने में लंबा समय लगने पर सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए.

वित्त मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुरूप इसमें खामियों को दूर करने के लिए हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं. सीतारमण ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 2014 में संबंधित कानून में हुए संशोधन में विसंगति की ओर इशारा किया था. सीतारमण ने कहा कि यही मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भी आया और उसने विसंगति को तत्काल सुधारने की बात कही. उन्होंने कहा कि इसलिए विसंगति को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया.

वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. उन्होंने लखीमपुरी खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग करते हुए सदन से वाकआउट किया था.

यह भी पढ़ें- विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले दिनों मादक पदार्थ जब्त होने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा बंदरगाह पर करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) द्वारा जब्त की गई थी और मादक पदार्थ को देश के अंदर नहीं आने दिया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि डीआरआई ने इस मामले में सतर्कतापूर्वक कार्रवाई की और मादक पदार्थों को देश के हिस्सों में पहुंचने से रोका, इसके लिये विभाग की प्रशंसा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बड़े पैमान पर मादक पदार्थ जब्त किया गया था. उन्होंने कहा कि दोनों मामले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को जांच के लिये सौंप दिए गए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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