मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के यू चांदीवाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. परमवीर सिंह को आज जांच आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए, जिसकी वजह से आयोग ने उन पर जुर्माना लगाया है.
यह तीसरी बार था जब परमवीर सिंह जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए. जांच आयोग अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को करेगी.
इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की लेयर एडवोकेट अनीता शेखर कैस्टेलिनो ने जांच आयोग के सामने पेश नहीं होने को लेकर उनके के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया है.
पढ़ें : छोटा शकील के भाई अनवर के खिलाफ केस
बता दें कि जस्टिस चांदीवाल आयोग का गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित है. इसका गठन परमवीर सिंह द्वारा राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किया गया है.
13 अगस्त को परम बीर सिंह के खिलाफ कथित रंगदारी मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.
इससे पहले 23 जुलाई को ठाणे शहर के पुलिस कमिश्नरेट के कोपारी थाने में परमबीर सिंह के खिलाफ कथित रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था. यह रंगदारी का दूसरा मामला था जिसमें परमबीर सिंह का नाम लिया गया है.