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मुंबई हमलों के मास्टरमांइड हाफिज सईद को 32 साल की सजा

मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड (Mumbai terror attack mastermind) हाफिज सईद (hafiz saeed) को पाकिस्तान की अदालत ने 32 साल की सजा सुनाई है. लश्कर सरगना पर जुर्माना भी लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed
हाफिज सईद
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Published : Apr 8, 2022, 7:22 PM IST

Updated : Apr 8, 2022, 7:39 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत (Pak anti terrorism court ) ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में 32 साल जेल की सजा सुनाई. इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी. एक वकील ने बताया कि संभव है सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताने पड़ें क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को 32 साल की जेल की सजा सुनाई. अधिकारी ने कहा,'21/19 और 99/21 में उसे पहले भी क्रमशः साढ़े 15 साल और साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.'

अदालत ने सईद पर 3.4 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया, जहां वह 2019 से कड़ी सुरक्षा में कैद है. संयुक्त राष्ट्र-नामित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है. उसे जुलाई 2019 को आतंक के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था. सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे.

पढ़ें- हाफिज सईद, यासीन मलिक, शब्बीर शाह पर यूएपीए के तहत कार्रवाई का आदेश

लाहौर : पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत (Pak anti terrorism court ) ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में 32 साल जेल की सजा सुनाई. इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी. एक वकील ने बताया कि संभव है सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताने पड़ें क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को 32 साल की जेल की सजा सुनाई. अधिकारी ने कहा,'21/19 और 99/21 में उसे पहले भी क्रमशः साढ़े 15 साल और साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.'

अदालत ने सईद पर 3.4 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया, जहां वह 2019 से कड़ी सुरक्षा में कैद है. संयुक्त राष्ट्र-नामित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है. उसे जुलाई 2019 को आतंक के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था. सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे.

पढ़ें- हाफिज सईद, यासीन मलिक, शब्बीर शाह पर यूएपीए के तहत कार्रवाई का आदेश

Last Updated : Apr 8, 2022, 7:39 PM IST
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