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असम : 4 मिलियन से अधिक लोग NFSA के लाभ से हो सकते हैं वंचित

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के पूरा नहीं होने के कारण असम में 4 मिलियन से अधिक लोगों को अभी तक आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के मिलने वाले लाभों से वंचित होने की संभावना है.

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Published : Oct 6, 2021, 10:35 AM IST

गुवाहाटी : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के पूरा नहीं होने के कारण असम में 4 मिलियन से अधिक लोगों को अभी तक आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के मिलने वाले लाभों से वंचित होने की संभावना है. सरकार ने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की है. ऐसे में इस समय में आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किए जाने का संभावना कम है.

असम सरकार के द्वारा लाभार्थियों को 35 किलोग्राम चावल हर महीने मुफ्त में प्रदान किया जाता है. लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ट को आधार संख्या से जोड़ना जरूरी है. इस वजह से राज्य के करीब 40 लाख लोग मुफ्त में मिलने वाले राशन से वंचित हो सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त चावल मिलता है. सरकार पूरे देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' लागू कर रही है, इसके मद्देनजर लाभार्थियों को अपने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए कहा गया है.

बता दें कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया असम में देर से शुरू हुई थी. इसके अलावा आधार पंजीकरण प्रक्रिया को रोक भी दिया गया था क्योंकि राज्य ने एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. वर्तमान में असम में करीब 2.5 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत मुफ्त चावल का लाभ मिल रहा है.

ये भी पढ़ें - एलपीजी सिलेंडर की बढ़ीं कीमतें आज से होंगी प्रभावी

गुवाहाटी : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के पूरा नहीं होने के कारण असम में 4 मिलियन से अधिक लोगों को अभी तक आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के मिलने वाले लाभों से वंचित होने की संभावना है. सरकार ने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की है. ऐसे में इस समय में आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किए जाने का संभावना कम है.

असम सरकार के द्वारा लाभार्थियों को 35 किलोग्राम चावल हर महीने मुफ्त में प्रदान किया जाता है. लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ट को आधार संख्या से जोड़ना जरूरी है. इस वजह से राज्य के करीब 40 लाख लोग मुफ्त में मिलने वाले राशन से वंचित हो सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त चावल मिलता है. सरकार पूरे देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' लागू कर रही है, इसके मद्देनजर लाभार्थियों को अपने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए कहा गया है.

बता दें कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया असम में देर से शुरू हुई थी. इसके अलावा आधार पंजीकरण प्रक्रिया को रोक भी दिया गया था क्योंकि राज्य ने एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. वर्तमान में असम में करीब 2.5 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत मुफ्त चावल का लाभ मिल रहा है.

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