नई दिल्ली : सरकार ने संसद में बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त (Jammu Kashmir Article 370) होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल सात भूखंड खरीदे हैं (other state residents purchased seven plots). खरीदे गए सभी भूखंड जम्मू डिवीजन में हैं. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Nityanand Rai) ने सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
बुधवार को उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदी है (plot sold in jammu kashmir since august 2019) ओर यदि खरीदी है तो इसका ब्योरा क्या है.
इसके जवाब में राय ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों द्वारा कुल सात भूखंड खरीदे गए (other state residents purchased seven plots) हैं. ये सभी सात भूखंड जम्मू डिवीजन में स्थित हैं.'
बता दें कि अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.
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जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे. सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे.
केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा.
(भाषा)