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जगन्नाथ मंदिर परिसर में तस्वीरें लेना पड़ा महंगा, महिला पर एफआईआर

जगन्नाथ मंदिर के भीतर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने पर हरियाणा की शालिनी पासा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है. पढ़ें विस्तार से...

जगन्नाथ मंदिर परिसर
जगन्नाथ मंदिर परिसर
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Published : Feb 14, 2021, 9:39 AM IST

पुरी : जगन्नात मंदिर के भीतर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर के नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दर्ज की.

जगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें लेने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए शालिनी पासी पर सिंघद्वार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

श्री जगन्नाथ मंदिर के परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे ले जाना मना है. जानकारी अनुसार हरियाणा की एक शालिनी पासी ने अवैध रूप से मंदिर के परिसर के अंदर कई तस्वीरें खींचीं और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.

पढ़ें- ओडिशा : पिछले दो सप्ताह में पांच हाथियों की हैमरेज सेप्टिसीमिया से मौत

मंदिर के दक्षिणी द्वार (दक्षिण द्वार) से क्लिक की गई दो तस्वीरों को 3 फरवरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया. ऐसा करना श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 की धारा 30-ए (4) (सी) के तहत अपराध है.

एफआईआर में कहा गया कि सोशल मीडिया में तस्वीरों को पोस्ट करने से आरोपी ने मंदिर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. इस तरह की गतिविधियों से लाखों भक्तों की भावना को ठेस पहुंची है. ताजा घटना ने श्रीमंदिर की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है.

पुरी : जगन्नात मंदिर के भीतर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर के नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दर्ज की.

जगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें लेने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए शालिनी पासी पर सिंघद्वार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

श्री जगन्नाथ मंदिर के परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे ले जाना मना है. जानकारी अनुसार हरियाणा की एक शालिनी पासी ने अवैध रूप से मंदिर के परिसर के अंदर कई तस्वीरें खींचीं और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.

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मंदिर के दक्षिणी द्वार (दक्षिण द्वार) से क्लिक की गई दो तस्वीरों को 3 फरवरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया. ऐसा करना श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 की धारा 30-ए (4) (सी) के तहत अपराध है.

एफआईआर में कहा गया कि सोशल मीडिया में तस्वीरों को पोस्ट करने से आरोपी ने मंदिर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. इस तरह की गतिविधियों से लाखों भक्तों की भावना को ठेस पहुंची है. ताजा घटना ने श्रीमंदिर की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है.

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