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ओडिशा में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर लगा प्रतिबंध, नए दिशानिर्देश जारी - ओडिशा में सार्वजनिक स्थानों पर होली

ओडिशा में कोविड की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने और विभिन्न त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. हालांकि, सरकार ने मार्च महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों में पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की घोषणा की.

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Published : Mar 1, 2022, 8:27 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा में कोविड की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने तथा विभिन्न त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध (Odisha bans Holi celebrations in public) लगा दिया है. इस साल लोग अपने घरों में रहकर ही होली मना पाएंगे. इसके साथ ही ओडिशा सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए मार्च माह के लिए नए दिशानिर्देश जारी (Odisha govt issued Covid guidelines for March) कर दिये हैं.

हालांकि, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय के अनुसार, ओडिशा में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में तेज गिरावट (sharp decline in Covid-19 cases in odisha) देखी गई है. इसलिए सरकार ने नए दिशा-निर्देशों में पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की घोषणा की है. महाशिवरात्रि, होली, डोला पूर्णिमा के उत्सव के संबंध में, आदेश में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन त्योहारों के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों और प्रोटोकॉल का उचित तरीके से पालन हो. हालांकि, मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड​​-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन किये जाने की आवश्यकता है.

पढ़ें : देश में संक्रमण के 6,915 नए मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या दो महीने बाद एक लाख से नीचे

राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के अनुमोदन से ही विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों में 500 ​​व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. आयोजन के दौरान कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है. इसी तरह, स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन के साथ अंतिम संस्कार और संबंधित सभाओं में 250 व्यक्तियों शामिल हो सकते हैं. वहीं, राज्यभर में नाईट कर्फ्यू में हटा दी गई है. ये दिशानिर्देश एक से 31 मार्च तक लागू रहेगा.

भुवनेश्वर : ओडिशा में कोविड की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने तथा विभिन्न त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध (Odisha bans Holi celebrations in public) लगा दिया है. इस साल लोग अपने घरों में रहकर ही होली मना पाएंगे. इसके साथ ही ओडिशा सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए मार्च माह के लिए नए दिशानिर्देश जारी (Odisha govt issued Covid guidelines for March) कर दिये हैं.

हालांकि, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय के अनुसार, ओडिशा में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में तेज गिरावट (sharp decline in Covid-19 cases in odisha) देखी गई है. इसलिए सरकार ने नए दिशा-निर्देशों में पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की घोषणा की है. महाशिवरात्रि, होली, डोला पूर्णिमा के उत्सव के संबंध में, आदेश में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन त्योहारों के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों और प्रोटोकॉल का उचित तरीके से पालन हो. हालांकि, मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड​​-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन किये जाने की आवश्यकता है.

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राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के अनुमोदन से ही विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों में 500 ​​व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. आयोजन के दौरान कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है. इसी तरह, स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन के साथ अंतिम संस्कार और संबंधित सभाओं में 250 व्यक्तियों शामिल हो सकते हैं. वहीं, राज्यभर में नाईट कर्फ्यू में हटा दी गई है. ये दिशानिर्देश एक से 31 मार्च तक लागू रहेगा.

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