अमरावती (आंध्र प्रदेश) : ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी को कंपनी में अनियमितताओं के मामले में अनंतपुर जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है. साल 2008 में ओबुलापुरम क्षेत्र में ओएमसी संचालकों द्वारा परमिट से अधिक लौह अयस्क ले जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद जिला वन अधिकारी कल्लोल बिस्वास ने अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया था.
बिस्वास ने श्रीनिवास रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जांच के दौरान उनके कर्तव्यों में बाधा डाली. इसके बाद उन्होंने बिस्वास के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में वर्षों से जांच चल रही थी. जांच में गवाहों से पूछताछ के बाद अदालत ने श्रीनिवास रेड्डी को दोषी पाया. अदालत ने उन्हें मामले में चार साल और एक महीने जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उनपर तीन धाराओं के तहत 8,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कहा जा रहा है कि श्रीनिवास रेड्डी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई