हैदराबाद : विधायकों की खरीदफरोख्त मामले में एक बड़े घटनाक्रम में तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने भाजपा महासचिव बी. एल. संतोष को तलब किया है. एसआईटी ने भाजपा नेता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस देकर उन्हें 21 नवंबर को पेश होने को कहा है. संतोष को हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सुबह 10.30 बजे आने का निर्देश दिया गया है. एसआईटी ने नोटिस में कहा है कि अगर वह पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
संतोष का नाम पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन कथित बीजेपी एजेंटों के बीच हुई बातचीत में सामने आया था, जो टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे. एसआईटी पहले ही केरल के डॉक्टर जग्गू स्वामी, बीडीजेएस अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली और एक वकील और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के रिश्तेदार को पूछताछ के लिए नोटिस दे चुकी है. चारों को एक ही दिन तलब किया गया है.
सूत्रों ने कहा कि उन्हें पिछले महीने मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के साथ कथित संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. जग्गू कोटिलिल उर्फ जग्गू स्वामी कोच्चि में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं जबकि तुषार वेल्लापल्ली केरल की भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष हैं. एसआईटी की सदस्य नालगोंडा की पुलिस अधीक्षक रेमा राजेश्वरी के नेतृत्व में एक टीम ने पिछले पांच दिनों के दौरान केरल में अपनी जांच के बाद नोटिस दिए.
टीम ने अलप्पुझा में वेल्लापल्ली के घर पर नोटिस दिया. वेल्लापल्ली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, उनका नाम, तीन आरोपियों की टीआरएस विधायकों के साथ हुई बातचीत में आया था. फरार बताए जा रहे जग्गू स्वामी के कार्यालय और घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है. पुलिस टीम रामचंद्र भारती से पूछताछ करने के लिए केरल पहुंची, मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर कबूल किया कि जग्गू स्वामी उस नकदी से जुड़ा था जिसे टीआरएस विधायकों को प्रलोभन के रूप में देने का वादा किया गया था. एसआईटी ने करीमनगर के एक वकील भुसारापु श्रीनिवास को भी नोटिस दिया है, जो तेलंगाना भाजपा प्रमुख के दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं. श्रीनिवास ने कथित तौर पर तीन आरोपियों में से एक सिंहयाजी के लिए हवाई सेवा का खर्च उठाया था.
रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, सिम्हाजी और नंदकुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे. साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की.
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को सीबीआई को सौंपने की भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन मामले की जांच कर रही एसआईटी को स्वतंत्र बना दिया. अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि एक एकल न्यायाधीश मामले की जांच की निगरानी करेगा. इसने एसआईटी को जांच की प्रगति पर 29 नवंबर को अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा.
(आईएएनएस)