नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोप में दर्ज FIR के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज को नोटिस जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने प्रिंस राज को 17 फरवरी 2022 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
याचिका प्रिंस राज पर रेप का आराेप लगाने वाली महिला ने दायर किया है. 25 सितंबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज काे रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत दी थी. जून में महिला ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी.
महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रिंस राज ने नशीली ड्रिंक पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई. महिला के मुताबिक बेहोशी की हालत में प्रिंस राज ने उससे संबंध बनाये और फिर उससे शादी का वादा किया. महिला की शिकायत पर कोर्ट ने प्रिंस राज के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. उसके बाद 9 सितंबर काे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया. वहीं प्रिंस राज ने भी 10 फरवरी को महिला और उसकी मित्र के खिलाफ रेप केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की थी. प्रिंस राज की शिकायत पर दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई.
FIR में फिरौती मांगने और फिरौती वसूलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है. प्रिंस राज की शिकायत में कहा गया है कि पिछले साल वो एक महिला से मिले थे, जिसने अपने आपको राजनीतिक कार्यकर्ता बताया था. दोनों ने अपना फोन नंबर एक-दूसरे को दिया और दोनों के बीच दोस्ती हो गई.
प्रिंस राज के मुताबिक, 18 जून 2020 को महिला ने उन्हें अपने घर बुलाया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. प्रिंस राज महिला के घर कई बार जा चुके हैं. प्रिंस राज ने अपनी शिकायत में कहा था कि कुछ महीनों के बाद उन्हें पता चला कि महिला किसी पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. उन्होंने महिला से इसके बारे में पूछा था. अगस्त 2020 से प्रिंस राज महिला को नजरअंदाज करने लगा और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया.
प्रिंस राज की शिकायत के मुताबिक महिला के मित्र ने आपत्तिजनक वीडियो लीक नहीं करने के एवज में एक करोड़ रुपये की मांग की. प्रिंस राज ने उन्हें दो लाख रुपये भी दिया. लेकिन उसके बावजूद महिला और उसके मित्र ने एक करोड़ रुपये की मांग जारी रखी. उसके बाद प्रिंस राज ने पिछले 9 फरवरी को दिल्ली पुलिस से शिकायत की.