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अरुणाचल प्रदेश में आज से रात्रि कर्फ्यू, जानें पर्यटकों के लिए क्या है गाइडलाइन - Government offices

अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार पर राेक लगाने के लिए आज से पूरे महीने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. जो शाम साढ़े छह बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा.

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Published : May 8, 2021, 6:42 AM IST

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के तहत आज से पूरे महीने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो शाम साढ़े छह बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा और सभी दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी.

शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इस महीने के दौरान पर्यटकों को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी नहीं किए जाएंगे और सरकारी कार्यालयों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना होगा.

आदेश में कहा गया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी श्रेणियों के कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है. विकलांग, गर्भवती और बच्चों वाली महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति होगी.

इसे भी पढ़ें : कोरोना संक्रमित आसाराम जोधपुर एम्स में शिफ्ट

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. शरत चौहान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, 'सभी उपायुक्तों को कहा गया है कि वे अपने जिलों में निरूद्ध क्षेत्रों की पहचान करें, उभरती स्थिति पर नजर रखें और लोगों के बीच कोविड नियमाें को सख्ती से लागू करें.' उन्होंने कहा, 'अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.'

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के तहत आज से पूरे महीने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो शाम साढ़े छह बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा और सभी दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी.

शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इस महीने के दौरान पर्यटकों को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी नहीं किए जाएंगे और सरकारी कार्यालयों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना होगा.

आदेश में कहा गया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी श्रेणियों के कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है. विकलांग, गर्भवती और बच्चों वाली महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति होगी.

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मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. शरत चौहान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, 'सभी उपायुक्तों को कहा गया है कि वे अपने जिलों में निरूद्ध क्षेत्रों की पहचान करें, उभरती स्थिति पर नजर रखें और लोगों के बीच कोविड नियमाें को सख्ती से लागू करें.' उन्होंने कहा, 'अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.'

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