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असम-मिजोरम सीमा हिंसा : NHRC ने केंद्रीय गृह सचिव, असम और मिजोरम के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( National Human Rights Commission) ने केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary), असम और मिजोरम सरकार (Assam and Mizoram government) के मुख्य सचिवों से असम मिजोरम सीमा के साथ लैपापुर में हुई हिंसा की घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है.

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Published : Aug 24, 2021, 4:43 PM IST

NHRC
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary), असम और मिजोरम सरकार (Assam and Mizoram government) के मुख्य सचिवों से असम मिजोरम सीमा के साथ लैपापुर में हुई हिंसा की घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें असम के छह पुलिस कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी.

आयोग ने यह रिपोर्ट ऐसे समय में मांगी है, जब असम के कामरूप जिले के निवासी एक मोहम्मद इंजामुल हक ( Md. Injamul Haque) ने NHRC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी ,जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य पर भीड़ और मिजोरम पुलिस (Mizoram police) द्वारा हमले का आरोप लगाया गया था.

याचिकाकर्ता ने 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा (Assam Mizoram border) पर हुई घटना का विवरण दिया था. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने आरोपों को विचलित करने वाला माना है.

इस पत्र में आयोग ने कहा, 'शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें लोक सेवकों (public servants) की मौत और चोटें शामिल हैं.'

इसलिए इस मामले में मृतक और घायलों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन (violation of Human Rights ) शामिल है. इस प्रकार के मामलों को आयोग द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाता है.

पढ़ें - असम-मिजोरम सीमा हिंसा : डीएम बोले, आत्मरक्षा में बल प्रयोग का दिया आदेश

इन परिस्थितियों में गृह सचिव, भारत सरकार और सरकार के मुख्य सचिवों को एक नोटिस भेजा जाएं. आयोग ने असम और मिजोरम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे उसके बाद पूर्ण आयोग के समक्ष रखा जाएगा.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary), असम और मिजोरम सरकार (Assam and Mizoram government) के मुख्य सचिवों से असम मिजोरम सीमा के साथ लैपापुर में हुई हिंसा की घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें असम के छह पुलिस कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी.

आयोग ने यह रिपोर्ट ऐसे समय में मांगी है, जब असम के कामरूप जिले के निवासी एक मोहम्मद इंजामुल हक ( Md. Injamul Haque) ने NHRC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी ,जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य पर भीड़ और मिजोरम पुलिस (Mizoram police) द्वारा हमले का आरोप लगाया गया था.

याचिकाकर्ता ने 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा (Assam Mizoram border) पर हुई घटना का विवरण दिया था. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने आरोपों को विचलित करने वाला माना है.

इस पत्र में आयोग ने कहा, 'शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें लोक सेवकों (public servants) की मौत और चोटें शामिल हैं.'

इसलिए इस मामले में मृतक और घायलों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन (violation of Human Rights ) शामिल है. इस प्रकार के मामलों को आयोग द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाता है.

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इन परिस्थितियों में गृह सचिव, भारत सरकार और सरकार के मुख्य सचिवों को एक नोटिस भेजा जाएं. आयोग ने असम और मिजोरम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे उसके बाद पूर्ण आयोग के समक्ष रखा जाएगा.

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