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सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत पर तय होनी चाहिए जिम्मेदारी : NHRC

राष्ट्रीय मनवाधिका आयोग (NHRC) ने खतरनाक सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत के मामलों में जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है. इसके लिए आयोग ने केंद्र व राज्यों को परामर्श जारी किया है.

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Published : Sep 29, 2021, 4:39 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को एक परामर्श जारी कर सफाई कर्मियों की मौत के मामलों में जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है, जिसमें खतरनाक सफाई भी शामिल है.

इसने यह भी सलाह दी है कि स्वच्छता कर्मियों को सभी उद्देश्यों के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और सुरक्षा कवर प्रदान करने और ऐसे खतरनाक काम में लगे व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें कीं हैं.

एडवाइजरी में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली किसी भी मौत के मामले में संयुक्त रूप से और अलग-अलग स्थानीय प्राधिकरण और ठेकेदार/नियोक्ता की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का आह्वान किया.

आयोग ने अपने महासचिव बिंबाधर प्रधान के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में एडवाइजरी में अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है. साथ ही तीन महीने के भीतर कार्रवाई की मांग की गई है.

अधिकार पैनल ने कहा कि इन मंत्रालयों में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग शामिल हैं.

सलाहकार ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें स्वच्छता श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा गियर सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, काम पर रखने वाली एजेंसियों या नियोक्ताओं, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जागरूकता, संवेदीकरण, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और पुनर्वास शामिल है.

एनएचआरसी ने सिफारिश की है कि सेप्टिक टैंक या सीवर लाइनों में प्रवेश करने या साफ करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा और टॉर्च प्रदान किया जाना चाहिए. विधिवत स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तकनीकी उपकरणों जैसे, बैंडिकूट, स्वेर क्रोक्स, कामजेट जीआर, मोबाइल सेप्टेज ट्रीटमेंट यूनिट (एमएसयू) आदि के उपयोग को हितधारकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-ECB चैयरमैन ने पाकिस्तान से क्यों मांगी माफी...और भरोसा भी दिलाया

आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वास और प्रशिक्षित या कुशल के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस और हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना एनएचआरसी द्वारा की गई अन्य सिफारिशें हैं.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को एक परामर्श जारी कर सफाई कर्मियों की मौत के मामलों में जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है, जिसमें खतरनाक सफाई भी शामिल है.

इसने यह भी सलाह दी है कि स्वच्छता कर्मियों को सभी उद्देश्यों के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और सुरक्षा कवर प्रदान करने और ऐसे खतरनाक काम में लगे व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें कीं हैं.

एडवाइजरी में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली किसी भी मौत के मामले में संयुक्त रूप से और अलग-अलग स्थानीय प्राधिकरण और ठेकेदार/नियोक्ता की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का आह्वान किया.

आयोग ने अपने महासचिव बिंबाधर प्रधान के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में एडवाइजरी में अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है. साथ ही तीन महीने के भीतर कार्रवाई की मांग की गई है.

अधिकार पैनल ने कहा कि इन मंत्रालयों में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग शामिल हैं.

सलाहकार ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें स्वच्छता श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा गियर सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, काम पर रखने वाली एजेंसियों या नियोक्ताओं, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जागरूकता, संवेदीकरण, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और पुनर्वास शामिल है.

एनएचआरसी ने सिफारिश की है कि सेप्टिक टैंक या सीवर लाइनों में प्रवेश करने या साफ करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा और टॉर्च प्रदान किया जाना चाहिए. विधिवत स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तकनीकी उपकरणों जैसे, बैंडिकूट, स्वेर क्रोक्स, कामजेट जीआर, मोबाइल सेप्टेज ट्रीटमेंट यूनिट (एमएसयू) आदि के उपयोग को हितधारकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

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आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वास और प्रशिक्षित या कुशल के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस और हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना एनएचआरसी द्वारा की गई अन्य सिफारिशें हैं.

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