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NewsClick Row: कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती को दो नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, विदेशी फंडिंग का आरोप - चीन से फंड लेने का मामला

न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की कोर्ट ने 2 नवंबर तक कस्टडी बढ़ा दी है. इन पर न्यूज पोर्टल के लिए चीन से फंड लेने का आरोप है. Newsclick Row, Court extends Prabir Purkayastha's custody till 2 November

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 25, 2023, 4:43 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दो नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दोनों पर आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था. आरोपियों को पहले दी गई 15 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को अदालत में पेश किया गया.

पुलिस ने 10 अक्टूबर को अदालत से आरोपी व्यक्तियों को जेल भेजने का अनुरोध किया था और कहा था कि एजेंसी बाद में उनसे हिरासत में आगे की पूछताछ की मांग कर सकती है. पुलिस ने न्यायाधीश से कहा कि वह आरोपियों का सामना कुछ संरक्षित गवाहों और कुछ उपकरणों से कराना चाहती है. इनकी जांच के बाद डेटा निकाला गया है. पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने पुलिस रिमांड याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आवेदन में कोई नया आधार नहीं है.

यह भी पढ़ेंः सीबीआई ने न्यूज क्लिक के खिलाफ FCR अधिनियम उल्लंघन का मामला दर्ज किया

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से फंड आया था. इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह- पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची.

यह भी पढ़ेंः UAPA case Purkayastha move SC: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए. न्यूजक्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए. छापेमारी के बाद दिल्ली और एनसीआर में स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दो नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दोनों पर आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था. आरोपियों को पहले दी गई 15 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को अदालत में पेश किया गया.

पुलिस ने 10 अक्टूबर को अदालत से आरोपी व्यक्तियों को जेल भेजने का अनुरोध किया था और कहा था कि एजेंसी बाद में उनसे हिरासत में आगे की पूछताछ की मांग कर सकती है. पुलिस ने न्यायाधीश से कहा कि वह आरोपियों का सामना कुछ संरक्षित गवाहों और कुछ उपकरणों से कराना चाहती है. इनकी जांच के बाद डेटा निकाला गया है. पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने पुलिस रिमांड याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आवेदन में कोई नया आधार नहीं है.

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से फंड आया था. इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह- पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची.

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पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए. न्यूजक्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए. छापेमारी के बाद दिल्ली और एनसीआर में स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी.

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