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नई आबकारी नीति: दिल्ली में बदलेगी शराब की दुकानों की तस्वीर

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का-मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. नीति के तहत दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों (जोन) के लिये एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है.

शराब की दुकाने
शराब की दुकाने
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Published : Jul 6, 2021, 7:02 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में शराब की दुकानों (liquor stores in delhi) की शक्ल अब बदलेगी. सरकार की नई आबकारी नीति (Government new excise policy) के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन (air condition) युक्त होंगी, जहां धक्का-मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सोमवार को सार्वजनिक की गयी आबकारी नीति (Excise policy) के अनुसार, देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (foreign liquor retail shops) (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग काम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.

नीति के तहत दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों (जोन) के लिये एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है. शहर इसी 32 क्षेत्र में विभाजित है.

पढ़ें- MP: मनरेगा में भ्रष्टाचार, 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरों को भुगतान, जांच के आदेश

दस्तावेज के अनुसार, प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा, जिससे वे आयें और सामान लेकर आसानी से जाए. उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा. अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी.

शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी.

पढ़ें- भारत ने गुयाना से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा

इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए 'उपद्रव' का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी. आबकारी नीति 2021-22 के मुताबिक, दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी.

पढ़ें- अनचाही वाणिज्यिक कॉल व एसएमएस पर ₹10,000 जुर्माना लगाने का प्रस्ताव

नई आबकारी नीति आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है. बाद में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को हुई बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने और उसके अनुसार, 2021-22 के लिये आबकारी नीति तैयार करने को कहा था.

(भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली में शराब की दुकानों (liquor stores in delhi) की शक्ल अब बदलेगी. सरकार की नई आबकारी नीति (Government new excise policy) के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन (air condition) युक्त होंगी, जहां धक्का-मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सोमवार को सार्वजनिक की गयी आबकारी नीति (Excise policy) के अनुसार, देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (foreign liquor retail shops) (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग काम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.

नीति के तहत दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों (जोन) के लिये एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है. शहर इसी 32 क्षेत्र में विभाजित है.

पढ़ें- MP: मनरेगा में भ्रष्टाचार, 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरों को भुगतान, जांच के आदेश

दस्तावेज के अनुसार, प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा, जिससे वे आयें और सामान लेकर आसानी से जाए. उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा. अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी.

शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी.

पढ़ें- भारत ने गुयाना से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा

इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए 'उपद्रव' का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी. आबकारी नीति 2021-22 के मुताबिक, दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी.

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नई आबकारी नीति आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है. बाद में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को हुई बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने और उसके अनुसार, 2021-22 के लिये आबकारी नीति तैयार करने को कहा था.

(भाषा)

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