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कोरोना की रफ्तार तेज : पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज बंद, आज से लागू होंगी नई पाबंदियां

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार से नई पाबंदियां लागू की जाएंगी. इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी (West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi) ने आदेश जारी कर दिए हैं.

West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi
मुख्य सचिव एचके द्विवेदी
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Published : Jan 2, 2022, 3:56 PM IST

Updated : Jan 3, 2022, 6:22 AM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि के चलते सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है.

मुख्य सचिव एच के द्विवेदी (West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi) ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक जारी रहेगा.

एएनआई का ट्वीट.
एएनआई का ट्वीट.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के चलते निम्न प्रतिबंध लगाए हैं, जो लागू होंगे-

1. लोकल रेलगाड़ियों को शाम सात बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी, जबकि सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी आधी क्षमता के साथ.

2. लंबी दूरी की ट्रेन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी. कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ.

3. चिड़ियाघर सहित पर्यटक आकर्षण के सभी स्थल बंद रहेंगे तथा स्विमिंग पूल, पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर और जिम को भी बंद करने के लिए कहा गया है.

4. मुंबई और नई दिल्ली से उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार चलेंगी और ब्रिटेन से किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं होगी.

5. सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है. एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति दी गई है.

6. बार और रेस्तरां को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, जबकि भोजन एवं अन्य आवश्यक उत्पादों की होम डिलीवरी की अनुमति सामान्य परिचालन समय के अनुसार ही होगी.

7. शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा राज्य सरकार ने उद्योगों, कारखानों, मिल, चाय बागानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य सचिव ने आगामी गंगासागर मेले को प्रतिबंधों की सूची में पूरी तरह से हटा दिया. हालांकि इस आयोजन में 5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की आशंका है, जिनमें से पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में लोग आते हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में संक्रमण के शनिवार को 4,512 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन की तुलना में 1,061 अधिक हैं. कोलकाता में 2,398 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

ये भी पढ़ें - covid-19 : नैनीताल के जवाहर नवोदय स्कूल में 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव

(एजेंसी इनपुट)

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि के चलते सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है.

मुख्य सचिव एच के द्विवेदी (West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi) ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक जारी रहेगा.

एएनआई का ट्वीट.
एएनआई का ट्वीट.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के चलते निम्न प्रतिबंध लगाए हैं, जो लागू होंगे-

1. लोकल रेलगाड़ियों को शाम सात बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी, जबकि सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी आधी क्षमता के साथ.

2. लंबी दूरी की ट्रेन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी. कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ.

3. चिड़ियाघर सहित पर्यटक आकर्षण के सभी स्थल बंद रहेंगे तथा स्विमिंग पूल, पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर और जिम को भी बंद करने के लिए कहा गया है.

4. मुंबई और नई दिल्ली से उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार चलेंगी और ब्रिटेन से किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं होगी.

5. सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है. एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति दी गई है.

6. बार और रेस्तरां को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, जबकि भोजन एवं अन्य आवश्यक उत्पादों की होम डिलीवरी की अनुमति सामान्य परिचालन समय के अनुसार ही होगी.

7. शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा राज्य सरकार ने उद्योगों, कारखानों, मिल, चाय बागानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य सचिव ने आगामी गंगासागर मेले को प्रतिबंधों की सूची में पूरी तरह से हटा दिया. हालांकि इस आयोजन में 5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की आशंका है, जिनमें से पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में लोग आते हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में संक्रमण के शनिवार को 4,512 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन की तुलना में 1,061 अधिक हैं. कोलकाता में 2,398 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

ये भी पढ़ें - covid-19 : नैनीताल के जवाहर नवोदय स्कूल में 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Jan 3, 2022, 6:22 AM IST
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