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Narendra Giri Death Case: आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत (Narendra Giri Death Case) के मामले में सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है.

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Published : Oct 30, 2021, 7:40 PM IST

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी,आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी शनिवार को अदालत में पेश हुए.

अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 नंवबर तक के लिए बढ़ा दी है. शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में दोपहर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था.

इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 12 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए भी 12 नवम्बर की तारीख तय की गयी है. मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी.

शनिवार को इस मामले की सुनवाई सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट में हुई. इस दौरान सीबीआई ने मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की.

महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड के बाद इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपी फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. इसके साथ ही आनंद गिरी और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है.

प्रयागराज में 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. उनका शव फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था. अल्लापुर स्थित बाघंबरी गद्दी के कमरे से उनका शव फंदे से झूलता मिला था. पुलिस ने इस मामले में मठ के लोगों से भी पूछाताछ की थी.

पढ़ें : Narendra Giri Death Case : आरोपी आनंद गिरी को होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई ने दी कोर्ट में अर्जी

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी,आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी शनिवार को अदालत में पेश हुए.

अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 नंवबर तक के लिए बढ़ा दी है. शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में दोपहर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था.

इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 12 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए भी 12 नवम्बर की तारीख तय की गयी है. मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी.

शनिवार को इस मामले की सुनवाई सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट में हुई. इस दौरान सीबीआई ने मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की.

महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड के बाद इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपी फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. इसके साथ ही आनंद गिरी और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है.

प्रयागराज में 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. उनका शव फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था. अल्लापुर स्थित बाघंबरी गद्दी के कमरे से उनका शव फंदे से झूलता मिला था. पुलिस ने इस मामले में मठ के लोगों से भी पूछाताछ की थी.

पढ़ें : Narendra Giri Death Case : आरोपी आनंद गिरी को होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई ने दी कोर्ट में अर्जी

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